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महोबा केस: क्रशर व्यवसायी की मौत के मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Writer D by Writer D
05/12/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर, महोबा
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Mahoba case

Mahoba case

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विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी अधिनियम) गौरव शर्मा ने शुक्रवार को महोबा के क्रशर व्यवसायी की मौत के मामले में आरोपी ब्रह्मदत्त तिवारी और सुरेश सोनी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने अपराध को बहुत गंभीर करार दिया और कहा कि दोनों आरोपी जमानत के हकदार नहीं हैं।

मृतक के भाई रविकांत त्रिपाठी ने 11 सितंबर, 2020 को महोबा के कबरई पुलिस स्टेशन में इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। कबरई के तत्कालीन थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार शुक्ला और बर्खास्त सिपाही अरुण कुमार यादव भी इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

पचास लाख की हेरोइन के साथ तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

अदालत ने निलंबित पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार के खिलाफ पहले ही कुर्की की कार्वाई जारी कर दी है। पाटीदार फरार हैं और उन पर पुलिस ने 25 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया है।

उल्लेखनीय है कि 11 सिंतबर को रविकांत त्रिपाठी ने महोबा के थाना कबरई में अपने भाई क्रशर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की कथित आत्महत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें महोबा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार व कबरई थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार शुक्ला व अन्य को नामजद किया गया था।

Tags: crime news in hindiMahoba businessman Indrakant Tripathi massacreMahoba caseMahoba massacreMahoba murder casesi arrestedSO sackedएसओ बर्खास्तएसपी मणिलाल पर इनाम घोषितएसपी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ वारंटमहोबा व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांडमहोबा हत्याकांड
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