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हस्तशिल्प उत्पाद को छूट, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कानून में किया संशोधन

Desk by Desk
13/12/2020
in Main Slider, ख़ास खबर, नई दिल्ली
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hadicraft pixabay

hadicraft pixabay

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नई दिल्ली। केंद्रीय उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) द्वारा जारी एक अधिसूचना के तहत खिलौनों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए मानकीकरण प्रावधान से हस्तशिल्प को बाहर रखा गया है। इसका मतलब यह है कि ‘इंडियन ट्वॉय स्टैंड‌र्ड्स’ की जद से हस्तशिल्प उत्पादों को दूर रखा गया है।

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इसके अलावा ज्योग्रैफिकल इंडीकेशन (जीआइ) टैग वाले उत्पादों को भी इस दायरे से बाहर रखा गया है। इस संबंध में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा मौजूदा कानून में संशोधन किया गया है। मौजूदा कानून में संशोधन से इन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़े मानकों से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश में खिलौना जैसे उत्पादों की गुणवत्ता व इसके वैश्विक बाजार को देखते हुए मानकीकरण का प्रावधान लाया गया है।

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ज्ञात हो कि बीआइएस (कन्फर्मिटी असेसमेंट) रेग्यूलेशन, 2018 के तहत खिलौना उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इसके मानकीकरण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उच्च गुणवत्ता वाले खिलौने के लिए बीआइएस मानकीकरण का प्रावधान किया गया है, जो पहली जनवरी, 2021 से लागू हो जाएगा।

Tags: bizBusinessBusiness biz business hindi newsDPIITGI ProductsHandicraftsMinistry of Commerceकेंद्रीय उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभागजीआइ उत्पादहस्तशिल्प
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