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4 दिन से पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरें नहीं तो देना पड़ेगा तगड़ा जुर्माना

Desk by Desk
28/12/2020
in Main Slider, ख़ास खबर, नई दिल्ली
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income tax

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नई दिल्ली। कोविड महामारी के कारण 2029 – 2020 के लिए टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल किया जाएगा। बता दें कि31 दिसंबर से पहले आईटीआर फाइल कर देना चाहिए। अगर आईटीआर फाइल करने में देरी हुई तो करदाता को जुर्माना तो भरना ही पड़ेता है साथ ही कई तरह की इनकम टैक्स छूट भी नहीं मिलेगी। रिटर्न 31 दिसंबर के बाद फाइल किया जाता है तो करदाता को 10,000 रुपये लेट फीस चुकानी होगी। ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है उनको लेट फीस के रूप में 1000 रुपये ही देने पड़ते हैं।

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आयकर कानून की धारा-10A और धारा-10B के तहत मिलने वाली छूट नहीं मिलती हैं। इनकम टैक्‍स के नियमों के तहत अगर आपको एक साल में 50 हजार रुपए से अधिक कीमत का गिफ्ट मिला है तो इस पर आपको टैक्‍स देना होगा। आपको इनकम टैक्‍स रिटर्न भरते समय इस बात का ध्‍यान रखना होगा। इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, भारत के सभी टैक्स पेयर्स को बैंक खातों सहित सभी विदेशी संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। यदि आपके पास विदेशों में शेयरों में या म्यूचुअल फंड में निवेश है तो इसका विवरण भरने के दौरान सावधान रहें।

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इसी तरह आईटीआर फाइल करने में देरी की तो धारा-80IA, 80IAB, 80IC, 80ID और 80IE के तहत मिलने वाली छूट भी आपको नहीं मिलेगी। वहीं अगर रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं तो आप करेंट असेसमेंट ईयर के नुकसान को अगले वित्तीय वर्ष में नहीं ले जा सकते हैं। ऐसे लोगों पर टैक्स गणना के मूल्य का 50 फीसदी से लेकर के 200 फीसदी तक जुर्माना लग सकता है। साथ ही ज्यादा वैल्यू वाले केसों में 7 साल की कठोर सजा हो सकती है। कोविड-19 महामारी के चलते आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को पहले 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 किया गया।

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बाद में इसे 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया। वर्ष 2019-20 अंतिम तिथि 31 अगस्त 2019 थी और उस समय तक कुल 5.65 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे। आयकर विभाग ने बताया कि 26 दिसंबर तक 4.15 करोड़ आईटीआर भरे जा चुके हैं। आयकर कानून की धारा-80IAC, 80IBA, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80P, 80PA, 80QQB और 80RRB के तहत मिलने वाले डिडक्शन का लाभ भी नहीं मिलेगा। अपनी सभी जानकारियों को सही-सही ITR फॉर्म में भरें।

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