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नर्सरी एडमिशन के लिए बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं, इन डोक्यूमेंट्स में कोई एक जरूरी

Writer D by Writer D
13/02/2021
in Main Slider, ख़ास खबर, शिक्षा
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nursery admission

nursery admission

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दिल्ली के निजी स्कूलों की प्री प्राइमरी कक्षाओं की सीटों को भरने के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो जा रही है। शिक्षा निदेशालय के निर्देश पर शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए दाखिला प्रक्रिया तेज हो गई है। वहीं, स्कूलों ने भी तैयारियां जोरों पर हैं। अभिभावकों को आवेदन के समय जरूरी दस्तावेज को लेकर भ्रम बना हुआ है।

पिछले सालों में संपन्न हुई दाखिला प्रक्रिया में कई स्कूलों ने बच्चों के आधार कार्ड की मांग की थी, ऐसे में कई अभिभावक बच्चे के आधार कार्ड बनवाने को लेकर असमंजस में हैं। हालांकि इस बार निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि बच्चे के दाखिले के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा।

नर्सरी में दाखिले के लिए बच्चों के आधार कार्ड लेने की शर्त पर दिल्ली उच्च न्यायालय रोक लगा चुका है। इसके बाद शैक्षणिक 2019-20 के लिए संपन्न हुई दाखिला प्रक्रिया से पूर्व में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने स्कूलों को निर्देशित किया था कि वह दाखिले से पहले 12 अंकों वाली बायोमीट्रिक संख्या (आधार) मुहैया कराने की पूर्व शर्त नहीं रखें।

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इस संबंध में यूआईडीएआई ने स्कूलों को चेतावनी दी थी कि ऐसा करना न्यायालय के हालिया आदेश के खिलाफ होगा। यूआईडीएआई के मुताबिक, आधार की मांग ठीक नहीं है। यह कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। स्कूलों में दाखिले तथा बच्चों की अन्य सुविधाओं के लिये आधार मुहैया कराना अनिवार्य नहीं किया जा सकता है।

शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों के तहत नर्सरी दाखिले के लिए स्कूल अभिभावकों व बच्चों से किसी भी तरह के शैक्षणिक व पहचान संबंधी दस्तावेज की मांग नहीं कर सकते हैं। न ही स्कूल अभिभावकों और बच्चों के फोटो आवेदन के दौरान ले सकता है।

RPSC  में असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर व सुपरिटेंडेंट गार्डन की वैकेंसी

आवेदन के समय स्कूल अभिभावकों से घर के पते के दस्तावेज के तौर पर कुछ चुनिंदा दस्तावेज की मांग कर सकता है। इन दस्तावेजों को निदेशालय ने चिंहित किया हुआ है। जिनमें से एक दस्तावेज को आवेदन के समय स्वप्रमाणित कर लगाया जा सकता है।

इन दस्तोवजों में कोई एक जरूरी

– बच्चे के माता या पिता में से किसी एक के नाम जारी राशन या स्मार्ट कार्ड

– बच्चे या उसके माता-पिता के नाम जारी मूल निवास प्रमाण पत्र

– किसी भी एक अभिभावक के नाम जारी मतदाता पहचान प्रमाण पत्र

– बच्चे के माता-पिता में से किसी एक के नाम जारी बिजली, पानी का बिल या पासपोर्ट

– बच्चे के माता-पिता में से किसी एक के नाम जारी आधार कार्ड

Tags: Nursery admissionnursery admission 2020-21nursery admission documentsnursery admission notification
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