• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

1 अप्रैल से बदल जाएगा श्रम कानून का नियम, सैलरी, पीएफ, छुट्टियों पर पड़ेगा असर

Writer D by Writer D
20/02/2021
in Main Slider, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
Labour law change

Labour law change

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। एक अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरु आत होने के साथ ही देश में श्रम कानून के नियमों में भी बदलाव लागू हो जाएगा। बदलावों के तहत कंपनियों को अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले सीटीसी (कॉस्ट टू कंपनी) में कुछ बदलाव किये हैं।

श्रम कानूनों में बदलाव के तहत कंपनियों को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी उनके सीटीसी की तुलना में 50 फीसदी  की गई है। दरअसल नए कानूनों के तहत कर्मचारी के भत्ते कुल वेतन के 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकते।

इसका असर यह  होगा कि कर्मचारी को मिलने वाली ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी होगी। साथ ही बोनस, पेंशन और पीएफ योगदान, एचआरए, ओवरटाइम आदि को वेतन से बाहर रखना होगा। इन्हीं बदलावों के कारण एक अप्रैल से कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा

कोकीन कांड : पामेला गोस्वामी को कोर्ट ने 25 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजा

नए श्रम कानूनों के तहत यदि कर्मचारी निर्धारित समय से 15 मिनट ज्यादा काम करते हैं तो वह ओवरटाइम के पात्र माने जाएंगे।  वर्तमान नियमों के मुताबिक निर्धारित समय से आधा घंटा अधिक काम करने पर कर्मचारी ओवरटाइम का पात्र माना जाता है। जिसे अब 15 मिनट कर दिया गया है।

नए श्रम कानूनों के तहत कर्मचारियों को हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम करने की सुविधा मिलेगी। प्रस्ताव के तहत अगर कोई कर्मचारी चार दिनों में ही 48 घंटे काम कर लेता है तो उसे हफ्ते में तीन छुट्टियां दी जा सकती है।

पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सो रहे दो मजदूरों को ट्रक ने रौंदा, एक की मौत

हालांकि इसके लिए कर्मचारी को अपने काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 करने होंगे । अभी के नियमों के मुताबिक काम के घंटे 8 हैं और इस तरह हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ता है।

Tags: Labour law changeModi governmentNational newsovertimeprovident fundsalary
Previous Post

चलते ट्रक से युवती को दिया धक्का, मचा हड़कंप, ट्रक चालक फरार

Next Post

छेड़खानी के आरोप में अधेड़ की जमीन पर पटक-पटक कर हत्या

Writer D

Writer D

Related Posts

THDC Tunnel Accident
Main Slider

THDC Tunnel Accident: एक और शव मिला, मौत का आंकड़ा 8 पहुंचा

15/08/2026
CM Yogi interacted with artists from eight states.
Main Slider

विविधता में एकता ही भारत की ताकत, कलाकार परंपरा और लोक संस्कृति के वाहक : मुख्यमंत्री योगी

15/08/2026
CM Dhami hoisted the flag at Parade Ground.
Main Slider

स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री धामी की बड़ी घोषणाएं, विकास और रोजगार के साथ युवाओं पर खास फोकस

15/08/2026
Manoj Jarange
Main Slider

मनोज जरांगे की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

15/08/2026
Anand Bardhan hoisted the tricolor
उत्तराखंड

प्रशासन फाइल डिस्पोजल से आगे बढ़कर आउटकम डिलीवरी पर करे फोकस: आनंद बर्द्धन

15/08/2026
Next Post
murder

छेड़खानी के आरोप में अधेड़ की जमीन पर पटक-पटक कर हत्या

यह भी पढ़ें

Bio-plastic being made from hemp waste

4 गुना अधिक कार्बन डाईऑक्साइड सोखने वाले हेम्प वेस्ट से बन रही बायो-प्लास्टिक

28/06/2025

Bigg Boss 14: शार्दुल पंडित हुए घर से बेघर, जैस्मीन-रूबिना की दोस्ती में आई दरार

16/11/2020
Makar Sankranti

मकर संक्रांति पर राशि के अनुसार करें ये दान

12/01/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version