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मुख्तार अंसारी को मिली राहत, पत्नी का शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने का आदेश रद्द

Writer D by Writer D
11/08/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर, प्रयागराज
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Afsha Ansari

Afsha Ansari

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी की बीबी आफसा अंसारी का शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच विचाराधीन रहने के दौरान अधिकारियों को शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने का अधिकार नहीं है।

किन्तु इस आदेश का प्रभाव लाइसेंस निरस्त करने की जांच प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा। याची को सुनकर कार्यवाही पूरी की जाए।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने आफसा अंसारी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।  दर्जी टोला युसुफपुर, मुहम्मदाबाद गाजीपुर की निवासी अफसाना अंसारी याची के खिलाफ 6 आपराधिक केस दर्ज है। शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की जांच चल रही है।

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जांच पूरी हुए बगैर शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। जो सुप्रीम कोर्ट के छंगा प्रसाद साहू केस के फैसले के विपरीत है। जिसमें कहा गया है कि जांच लंबित रहते शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने का अधिकार नहीं है।

Tags: afsaafsha ansariGhazipur newsLatest Prayagraj News in HindiMauMukhtar Ansarimukhtar ansari newsPrayagraj Hindi SamacharPrayagraj News in Hindi
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