• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

शांतिभंग में पुलिस हिरासत साबित होने पर मिलेगा 25 हजार का मुआवजा

Writer D by Writer D
09/09/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, लखनऊ
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

दो पक्षों को पाबंद करने और शांतिभंग की धारा के तहत यदि व्यक्ति को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जाना साबित हो गया तो सरकार ने पीड़ित को 25 हजार रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है।

परिशांति कायम रखने के उद्देश्य से धारा-107/116/151 के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट को प्राप्त शक्तियों के क्रियान्वयन के विषय में शासन द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। यह निर्णय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निदेर्शों के क्रम में लिया गया है, जिसमें इस विषय पर एक उचित कार्य प्रणाली विकसित किये जाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने को कहा गया था।

इस क्रम में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों सहित पुलिस महानिदेशक, सभी जोनल, एडीजी, सभी रेंज के आईजी व डीआईजी और जिलों के पुलिस कप्तानों को शासन द्वारा जारी दिशा-निदेर्शों का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिये गये हैं।

निदेर्शों में शासन द्वारा सभी जिला मजिस्ट्रेट, उसके अधीनस्थ सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स तथा विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स से यह अपेक्षा की गयी है कि उन्हें प्रदत्त की गयी शक्तियां, उनके क्षेत्राधिकार में शांति व्यवस्था एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने के लिए हैं।

शासन द्वारा कहा गया है कि इनका पालन सदैव गुण दोष के आधार पर युक्ति-युक्त न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुये, विधि एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाय, ताकि आम जन को संविधान से प्राप्त मौलिक अधिकार संरक्षित रहे।

शासन द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की अवैध रूप से हिरासत प्रमाणित पायी जाती है, तो पीड़ित व्यक्ति को 25 हजार रुपए की धनराशि का भुगतान मुआवजे के रूप में दिया जायेगा। इसके साथ ही अवैध हिरासत किये जाने के उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

Tags: Lucknow Newsup news
Previous Post

पांच IAS अफसरों का हुआ तबादला, जानिए किसको मिली कौन सी जिम्मेदारी

Next Post

नवम्बर तक कानपुर और आगरा में शुरू होगी मेट्रो : योगी

Writer D

Writer D

Related Posts

Main Slider

बारिश में स्किन प्रॉबलम रहेंगी दूर, करें इन पत्तियों का इस्तेमाल

02/08/2026
Plastic Bottles
Main Slider

प्लास्टिक की पुरानी बोतल से करें घर की सजावट, हर कोई करेगा तारीफ

02/08/2026
Cow
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार की गो संरक्षण नीति से निकला गो सेवा के साथ रोजगार का नया रास्ता

01/08/2026
Mukhyamantri Shikshak Cashless Medical Scheme
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना को मिली रिकॉर्ड रफ्तार, 42% शिक्षक-कार्मिकों की पूरी हुई ई-केवाईसी

01/08/2026
Keshav Maurya
उत्तर प्रदेश

मत्स्य पालन को गति देने के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश : केशव मौर्य

01/08/2026
Next Post
cm yogi

नवम्बर तक कानपुर और आगरा में शुरू होगी मेट्रो : योगी

यह भी पढ़ें

arrested

नौकरी दिलाने के नाम पर तीन सौ लोगों से ठगी करने वाला चढ़ा एसटीएफ़ के हत्थे

05/10/2022
Samsung Galaxy F62

जल्द होगा लॉन्च Samsung Galaxy F62, गीकबेंच लिस्टिंग में दिखा फोन

04/12/2020
Arrested

शादी की जिद करने पर प्रेमी ने की थी प्रेमिका की हत्या, गिरफ्तार

28/06/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version