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छेड़खानी का विरोध करने पर नाबालिग को जिंदा जलाने वाले आरोपी को फांसी की सजा

Writer D by Writer D
23/09/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर, हाथरस
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sentenced to death

sentenced to death

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हाथरस में दो साल पहले 13 वर्षीय एक किशोरी के साथ छेडखानी कर उसे जिंदा जलाकर मार देने के एक मामले में न्यायालय ने दोषी युवक को फांसी की सजा सुनाई है।

सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 15 अप्रैल 2019 को किशोरी अपनी नानी के साथ घर पर मौजूद थी। रात्रि 10 बजे मोनू ठाकुर पुत्र अनिल वहां आया और इस किशोरी के साथ छेड़खानी करने लगा। किशोरी ने जब इसका विरोध किया तो मोनू ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़कर उसे जिंदा जला दिया।

अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में 17 दिन बाद उसकी मौत हो गई। इस मामले में विवेचना अधिकारी सीओ मनोज कुमार शर्मा ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र  दाखिल किया।

एक घर से उठे तीन जनाजे, गांव में मचा कोहराम

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) प्रथम प्रतिभा सक्सेना ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी राजपाल सिंह दिसवार ने पैरवी की।

Tags: crime newshathras newsSentence to deathup news
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