• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

चित्रकूट गैंगरेप केस में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति समेत तीन दोषियों को उम्रकैद

Writer D by Writer D
12/11/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, ख़ास खबर, लखनऊ
0
gayatri prajapati

gayatri prajapati

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

चित्रकूट बलात्कार मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के अलावा अशोक तिवारी व आशीष शुक्ला को आजीवन कारावास और दो लाख का जुर्माना।

तीनों को धारा 376 डी एवं 5जी/6 पास्को एक्ट में दोषी करार दिया गया है। चित्रकूट की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत के आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और उसके सहयोगी आशीष शुक्ला व अशोक तिवारी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराया था।

कोर्ट ने इसी मामले में आरोपी रहे अमरेंद्र सिंह उर्फ  पिंटू सिंह, विकास वर्मा, चंद्रपाल व रुपेश्वर उर्फ  रुपेश को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। इन सभी के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। सभी आरोपी जेल में बंद हैं। कोर्ट में सरकारी वकीलों ने बताया कि चित्रकूट की पीड़ित महिला ने 18 फरवरी, 2017 को लखनऊ के गौतम पल्ली थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि सपा सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति समेत सभी आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी दुष्कर्म का प्रयास किया।

रिपोर्ट में कहा गया था कि खनन का कार्य दिलाने के लिए आरोपियों ने महिला को लखनऊ बुलाया। इसके बाद कई जगहों पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। महिला का आरोप है कि उसने घटना की विस्तृत रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक को सौंपी लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की। इस पर  सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया था।

लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए छात्राओं ने निकाली रैली

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गायत्री की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें बचाव साक्ष्य पेश करने की अर्जी को ट्रायल कोर्ट से खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने यह आदेश गायत्री के बेटे अनिल के जरिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका पर दिया।

याचिका में एमपी-एमएलए न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें बचाव साक्ष्य पेश करने की अर्जी को खारिज कर दिया गया था। उधर, राज्य सरकार की तरफ  से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने याचिका का विरोध किया। अदालत ने याचिका को मेरिट विहीन करार देकर खारिज कर दिया।

Tags: chitrkoot gangrape casecrime newsGayatri Prajapatiup news
Previous Post

लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए छात्राओं ने निकाली रैली

Next Post

सीएम पुष्कर से आइसलैंण्ड के उच्चायुक्त महामहिम गुडनी ब्रैगसन ने की भेंट

Writer D

Writer D

Related Posts

ak sharma
उत्तर प्रदेश

युवाओं को हुनर और रोजगार से जोड़ने का संकल्प: एके शर्मा

17/04/2026
CM Dhami
Main Slider

जन शिकायत की पड़ताल करने मौके पर पहुंचे सीएम, वीडियो कॉल के जरिए अधिकारियों को दिखाई स्थिति

17/04/2026
AK Sharma
उत्तर प्रदेश

कृषि आधारित उद्योगों से बदलेंगे मधुबन की तस्वीर: एके शर्मा

17/04/2026
CM Yogi
Main Slider

जन समस्याओं का त्वरित समाधान कराएं अधिकारी : मुख्यमंत्री

17/04/2026
Gold-Silver
Business

अक्षय तृतीया से पहले सोने ने पकड़ी रफ्तार, जानें आज के रेट

17/04/2026
Next Post

सीएम पुष्कर से आइसलैंण्ड के उच्चायुक्त महामहिम गुडनी ब्रैगसन ने की भेंट

यह भी पढ़ें

Daughter's screams echo in CM Bhagwant Mann's house

सीएम भगवंत मान के घर गूंजी किलकारी, पत्नी ने दिया बेटी को जन्म

28/03/2024
Heavy Rain

भारी बारिश से सुरमानगरी में पानी ही पानी, आठवीं आठवीं तक के स्कूल बंद

03/07/2024
IAS Abhishek Singh

IAS अभिषेक सिंह को योगी सरकार ने किया सस्पेंड, 82 दिन से ड्यूटी से लापता

08/02/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version