• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

प्रेमी-प्रेमिका को आजीवन कारावास की सजा

Writer D by Writer D
01/12/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर, मिर्जापुर
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या तीन जितेंद्र मिश्रा ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी का दोष सिद्ध होने पर मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सात हजार रुपये आर्थिक दंड लगाया है।

अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा रमाशंकर पासवान पुत्र निवासी हुसैनपुर थाना अहरौरा तथा हुसैनपुर के चौकीदार ने 14 सितम्बर 2010 को अहरौरा थाने में तहरीर दी कि 14 सितम्बर 2010 को दिन में पौने दो बजे वादी जिगना पहाड़ी से काम करके अपने घर जा रहा था। उसके गांव के सिवान स्थित गड़ई नदी की पुलिया पर गांव के कुछ लोगों की भीड़ लगी थी। भीड़ देखकर वहां पहुंचा तो देखा कि पुलिया के किनारे पूरब तरफ पानी में एक बोरी में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी है, जिसका सिर कटा हुआ था।

देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस व्यक्ति की कहीं दूसरे जगह हत्या करके लाश छिपाने के लिए नदी में फेंक दिया गया है। देखने से वह नए उम्र का लग रहा था। इस घटना को देखकर सनसनी फैल गई थी। लोग सुनकर काफी डरे हुए थे, शव वहीं पड़ा था। वादी मुकदमा रमाशंकर पासवान चौकीदार की लिखित तहरीर के आधार पर अहरौरा पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने लगी। विवेचना के दाैरान अज्ञात व्यक्ति की पहचान जय मूरत पटेल निवासी बरहों के रूप में हुई। पाया गया कि जय मूरत की पत्नी मंजू देवी ने ही अपने प्रेमी राजकुमार बिंद के साथ मिलकर पति जय पटेल की हत्या कराई है।

पुलिस ने राजकुमार बिंद और मंजू देवी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया, जिसका परीक्षण अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय में हुआ। मामले को सिद्ध करने के लिए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता काशीनाथ दुबे ने कुल आठ गवाहों को प्रस्तुत कराया। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता मौजूद साक्ष्य व परिस्थितियों को देखते हुए राज कुमार बिंद पुत्र स्व. दयाराम बिंद निवासी घाटमपुर व मंजू देवी पत्नी स्व. जय मूरत पटेल निवासी बरहों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

Tags: crime newsmirjapur newsup news
Previous Post

डबल मर्डर मामले में दो गिरफ्तार, गन बरामद

Next Post

एटीएम हैक कर लाखों रुपये निकालने वाले गिरोह के सरगना सहित पांच हैकर्स गिरफ्तार

Writer D

Writer D

Related Posts

Akhilesh Yadav-Prateek Yadav
Main Slider

कई बार आदमी बहुत टूट जाता है… भाई को याद कर बोले अखिलेश यादव

13/05/2026
Pankaj Chaudhary
उत्तर प्रदेश

जिला मुख्यालयों पर भाजपा महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन स्थगित

13/05/2026
CM Yogi
Main Slider

प्रतीक यादव के निधन पर मुख्यमंत्री ने जताया शोक

13/05/2026
Prateek Yadav-Aparna Yadav
Main Slider

अखिलेश यादव के छोटे भाई का निधन, मुलायम सिंह के परिवार पर टूटा ग़मों का पहाड़

13/05/2026
Main Slider

अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन, मुलायम सिंह परिवार में शोक की लहर

13/05/2026
Next Post
arrested

एटीएम हैक कर लाखों रुपये निकालने वाले गिरोह के सरगना सहित पांच हैकर्स गिरफ्तार

यह भी पढ़ें

AIIMS

एम्स में 250 नर्सिंग स्टाफ नहीं करना चाहती नौकरी, इतनी नर्स दे चुकी हैं इस्तीफा

19/11/2022
shinzo abe

कौन बनेगा जापान का अगला प्रधानमंत्री, जानिए रेस में सबसे बड़ा दावेदार कौन है

31/08/2020
Truck-Trolley Collision

दो मोटर साईकिलों की भिड़ंत में छात्रा की मौत, छात्र घायल

16/05/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version