• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

लखनऊ में धारा-144 लागू, घर से बाहर मास्क पहनना अनिवार्य

Writer D by Writer D
07/12/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
0
Section 144

Section 144

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लगा दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में कहा गया है कि रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे। साथ ही लखनऊ में मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया है। अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वहीं, बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे।

जेसीपी लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया के आदेश के मुताबिक,  कोरोना की सभी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। विधानसभा के आसपास किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे।

50 श्रद्धालुओं के इकट्ठा होने पर बैन

वहीं, खुले स्थानों में क्षेत्रफल के अनुसार आयोजन होंगे, लेकिन प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य होगा। साथ ही धर्म स्थलों में 50 से अधिक श्रद्धालुओं के एक बार में इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

छतों पर ईंट-पत्थर रखने पर सख्ती

जेसीपी लॉ एंड आर्डर ने शहर में लाउडस्पीकर पर रात 10 बजे के बाद  पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इसके अलावा, सरकारी भवनों के आसपास ड्रोन कैमरे से शूटिंग करने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही कहा गया है कि छतों पर ईंट-पत्थर समेत ज्वलनशील पदार्थ रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

भड़काऊ पोस्ट न करें

आदेश में कड़ी चेतावनी जारी की गई है कि सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी शख्स भड़काऊ पोस्ट न करे। ऐसा करने पर आरोपी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Tags: omnicorn variantsection 144Shrikant Sharma.lucknow news
Previous Post

सरेराह बदमाशों ने गोलियों से भूनकर वकील की हत्या

Next Post

तू बच्चों पर ध्यान नहीं देती… कहकर पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट

Writer D

Writer D

Related Posts

Lips
Main Slider

होंठों का कालापन दूर करने के लिए करें ये उपाय

21/07/2026
Hair Mask
Main Slider

बालों की हर समस्या का इलाज है ये मास्क

21/07/2026
Garlic Pickle
Main Slider

इस अचार का स्वाद होता है लाजवाब, बनाकर जरूर देखें

21/07/2026
The future is being improved by Sarvodaya schools
उत्तर प्रदेश

आधुनिक शिक्षा, संस्कार और निःशुल्क कोचिंग का संगम, नीट में 18 बेटियों की सफलता बनी नई मिसाल

20/07/2026
Anand Bardhan
Main Slider

ग्रोथ सेंटर्स को बाजार और निजी साझेदारों से जोड़ें: मुख्य सचिव

20/07/2026
Next Post
murder

तू बच्चों पर ध्यान नहीं देती... कहकर पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट

यह भी पढ़ें

dr. roshan jacob

डा रोशन जैकब ने चार खनन अधिकारियों को निलंबित करने की संस्तुति

09/07/2021
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ

‘भाषा की संस्कृति और इतिहास का परिचय’ विषय कार्यपरिषद की मुहर

05/02/2021
Solar City

सूर्यवंश की राजधानी में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही योगी सरकार

04/12/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version