• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

लखनऊ में धारा-144 लागू, घर से बाहर मास्क पहनना अनिवार्य

Writer D by Writer D
07/12/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
0
Section 144

Section 144

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लगा दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में कहा गया है कि रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे। साथ ही लखनऊ में मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया है। अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वहीं, बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे।

जेसीपी लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया के आदेश के मुताबिक,  कोरोना की सभी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। विधानसभा के आसपास किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे।

50 श्रद्धालुओं के इकट्ठा होने पर बैन

वहीं, खुले स्थानों में क्षेत्रफल के अनुसार आयोजन होंगे, लेकिन प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य होगा। साथ ही धर्म स्थलों में 50 से अधिक श्रद्धालुओं के एक बार में इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

छतों पर ईंट-पत्थर रखने पर सख्ती

जेसीपी लॉ एंड आर्डर ने शहर में लाउडस्पीकर पर रात 10 बजे के बाद  पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इसके अलावा, सरकारी भवनों के आसपास ड्रोन कैमरे से शूटिंग करने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही कहा गया है कि छतों पर ईंट-पत्थर समेत ज्वलनशील पदार्थ रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

भड़काऊ पोस्ट न करें

आदेश में कड़ी चेतावनी जारी की गई है कि सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी शख्स भड़काऊ पोस्ट न करे। ऐसा करने पर आरोपी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Tags: omnicorn variantsection 144Shrikant Sharma.lucknow news
Previous Post

सरेराह बदमाशों ने गोलियों से भूनकर वकील की हत्या

Next Post

तू बच्चों पर ध्यान नहीं देती… कहकर पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट

Writer D

Writer D

Related Posts

UP Singh
उत्तर प्रदेश

एमपी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष, पूर्व कुलपति प्रो यूपी सिंह का निधन; सीएम योगी ने जताया शोक

27/09/2025
CM Yogi
Main Slider

मौलाना भूल गया था कि यूपी में सरकार किसकी है… बरेली बवाल पर बोले योगी आदित्यनाथ

27/09/2025
Tauqeer Raza
उत्तर प्रदेश

मोहम्मद के नाम पर मरना कबूल… बवाल के बाद मौलाना तौकीर रजा ने दिया बड़ा बयान

27/09/2025
Deepak's killer Zubair Qureshi killed in encounterDeepak's killer Zubair Qureshi killed in encounter
उत्तर प्रदेश

दीपक हत्याकांड में एसटीएफ़ का एक्शन, एक लाख का इनामी पशु तस्कर एनकाउंटर में ढेर

27/09/2025
Five killed in horrific road accident on NH-9 in Gurugram
Main Slider

तेज रफ्तार थार डिवाइडर से टकराई, पांच लोगों की मौके पर मौत

27/09/2025
Next Post
murder

तू बच्चों पर ध्यान नहीं देती... कहकर पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट

यह भी पढ़ें

योगी सरकार ने प्रदेश को दी बड़ी राहत, 12 रूपये सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल

04/11/2021
Gang Rape

नाबालिग को नशीला पदार्थ पिलाकर किया गैंगरेप

05/05/2023
Kanhaiya Kumar

चुनाव प्रचार के दौरान कन्हैया कुमार पर हमला, माला पहनाने आए युवक ने जड़ा थप्पड़

17/05/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version