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3 साल की मासूम के रेप और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दी सजा-ए-मौत

Writer D by Writer D
18/01/2022
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर, फतेहपुर
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sentenced to death

sentenced to death

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फ़तेहपुर। जनपद की पाक्सो कोर्ट ने 3 साल की बच्ची के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। एफआईआर दर्ज होने के महज 2 महीने 10 दिन के भीतर अदालत ने ट्रायल खत्म कर यह फैसला सुनाया है और 25 हजार रुपए का मुआवजा पीड़िता के परिवार को देने का आदेश दिया है।

जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र में 15 अक्टूबर 2021 को देवी विसर्जन के दौरान 3 साल की मासूम गायब हो गई थी। पहले तो उसके परिजनों ने खुद खोजबीन की थी और जब उसका कोई अता-पता नहीं चला तो उन्होंने बच्ची के गुम होने की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी थी। ताबड़तोड़  तलाश में जुटी पुलिस को घर से कुछ दूरी पर बच्ची की लाश मिली।

पोस्टमार्टम करवाया गया तो पता चला कि बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद मासूम की हत्या की गई। तहकीकात में पुलिस ने आरोपी को खोज निकाला। पूछताछ में उसने बताया कि आरोपी भीड़ में शामिल मासूम को  बहला फुसलाकर एकांत में अपने साथ ले गया था और उसने शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया। वहीं, अपराध का पता न चले इसलिए उसने मासूम की हत्या कर दी।

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पुलिस ने इस मामले में मात्र सात दिन के भीतर न्यायालय में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके बाद चले ट्रायल के पूरा होने के बाद कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 और पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

इसके अलावा भी कोर्ट ने दोषी को आईपीसी की धारा 364 और 377 में आजीवन कारावास दिया और 20-20 हजार का जुर्माना ठोका। वहीं, भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत भी 7 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना लगाया।

Tags: crime newsfatehpur newspocso actrape & murder newssentenced to deathup news
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