• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
Advertisement
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

3 साल की मासूम के रेप और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दी सजा-ए-मौत

Writer D by Writer D
18/01/2022
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, फतेहपुर
0
sentenced to death

sentenced to death

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

फ़तेहपुर। जनपद की पाक्सो कोर्ट ने 3 साल की बच्ची के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। एफआईआर दर्ज होने के महज 2 महीने 10 दिन के भीतर अदालत ने ट्रायल खत्म कर यह फैसला सुनाया है और 25 हजार रुपए का मुआवजा पीड़िता के परिवार को देने का आदेश दिया है।

जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र में 15 अक्टूबर 2021 को देवी विसर्जन के दौरान 3 साल की मासूम गायब हो गई थी। पहले तो उसके परिजनों ने खुद खोजबीन की थी और जब उसका कोई अता-पता नहीं चला तो उन्होंने बच्ची के गुम होने की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी थी। ताबड़तोड़  तलाश में जुटी पुलिस को घर से कुछ दूरी पर बच्ची की लाश मिली।

पोस्टमार्टम करवाया गया तो पता चला कि बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद मासूम की हत्या की गई। तहकीकात में पुलिस ने आरोपी को खोज निकाला। पूछताछ में उसने बताया कि आरोपी भीड़ में शामिल मासूम को  बहला फुसलाकर एकांत में अपने साथ ले गया था और उसने शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया। वहीं, अपराध का पता न चले इसलिए उसने मासूम की हत्या कर दी।

INS रणवीर में हुए ब्लास्ट में 3 जवान शहीद, 11 घायल

पुलिस ने इस मामले में मात्र सात दिन के भीतर न्यायालय में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके बाद चले ट्रायल के पूरा होने के बाद कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 और पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

इसके अलावा भी कोर्ट ने दोषी को आईपीसी की धारा 364 और 377 में आजीवन कारावास दिया और 20-20 हजार का जुर्माना ठोका। वहीं, भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत भी 7 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना लगाया।

Tags: crime newsfatehpur newspocso actrape & murder newssentenced to deathup news
Previous Post

INS रणवीर में हुए ब्लास्ट में 3 जवान शहीद, 11 घायल

Next Post

दिल्ली पहुंची मुलायम सिंह की बहू, कल बीजेपी में हो सकती है शामिल

Writer D

Writer D

Related Posts

उत्तर प्रदेश

‘टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जनहित में हो’, CM योगी ने साइबर सुरक्षा और फॉरेंसिक पर दिया जोर

24/10/2026
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार की पहल को मिल रही मजबूती, यूपी की दीदियों की सफलता से सीखेगा पूरा देश

23/10/2026
Main Slider

ठोस एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें: मुख्य सचिव

23/10/2026
Deepotsav
अयोध्या

योगी सरकार के दीपोत्सव में बनेगा नया रिकॉर्ड, रामनगरी में जलेंगे 30 लाख दीप

23/10/2026
अयोध्या

दीपोत्सव से पहले चमकेगी रामनगरी, अयोध्या के प्रमुख मार्गों का होगा कायाकल्प

23/10/2026
Next Post

दिल्ली पहुंची मुलायम सिंह की बहू, कल बीजेपी में हो सकती है शामिल

यह भी पढ़ें

कन्हैया कुमार ने नीतीश पर साधा निशाना बोले BJP ने सीएम नीतीश को बनाया स्टेपनी

24/10/2020
Four arrested in cashier murder case

अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का आरोपित गिरफ्तार

15/03/2023
मौसम अपडेट wether report

मौसम अपडेट : यूपी में आने वाले दिनों में और गिरेगा पारा

04/11/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version