• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
Advertisement
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

13 साल पहले हुई हत्या के दोषी दो सगे भाइयों को उम्रकैद

Writer D by Writer D
20/02/2022
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, मुजफ्फरनगर
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

मुजफ्फरनगर। जिले की एक अदालत ने 13 साल पहले हुई हत्या (murder)के एक मामले में दोषी पाये गए दो सगे भाइयों को उम्रकैद (life imprisonment) की सजा सुनाई है। उन पर जुर्माना भी लगाया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने शनिवार को बताया कि नगर कोतवाली के ग्राम सूजडू निवासी वादी नासिर ने 08 सितंबर 2008 को मुकदमा दर्ज कराया था। वह अपने बेटे आबाद के साथ रात्रि लगभग दस बजे गांव की मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहे थे। जब वह पड़ोसी युवक आसाफ उर्फ बच्ची के मकान के पास पहुंचे तो वहां पहले से ही घात लगाये बैठे अभियुक्त शेर अली पुत्र कय्यूम, सुहेल, हसीन, बाबर पुत्रगण शेर अली ने बेटे आबाद की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। हत्या की वजह पुराने मुकदमे की रंजिश थी।

इस मुकदमें की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय सिंह पुंडीर की अदालत संख्या एक में हुई। इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष त्यागी ने आठ लोगों की गवाही कराते हुए अपनी दलीलें एवं सबूत पेश किये। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार शर्मा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज ठाकुर एवं ललित कुमार ने उनका सहयोग किया।

न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें और सबूतों के साथ गवाहों के बयानात पर गौर करते हुए अभियुक्त सुहेल एवं हसीन को धारा 302/34/120 बी के तहत उम्रकैद और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना, धारा 307 के तहत 7-7 वर्ष का कारावास एवं 20-20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत 7-7 वर्ष का कारावास एवं 2-2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियुक्त शेर अली की सुनवाई के दौरान मौत हो गयी और सह अभियुक्त बाबर के घटना के समय नाबालिग होने के कारण उसका मुकदमा किशोर न्यायालय में लम्बित है।

Tags: crime newsmujaffarnaagr news
Previous Post

फर्नीचर कारीगर की हत्या, परिवार में मचा कोहराम

Next Post

किशोरी से दुराचार में तीन के विरुद्ध केस दर्ज

Writer D

Writer D

Related Posts

Main Slider

जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले UP पुलिस हाई अलर्ट, तीन जिलों से फोर्स दिल्ली रवाना

09/10/2026
Main Slider

राष्ट्र की प्रगति को नई गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे नवनिर्वाचित सदस्य: मुख्यमंत्री

09/10/2026
Main Slider

जनशिकायतों का 24 घंटे में मिले संतोषजनक जवाब, निर्विवाद राजस्व मामलों का 15 दिन में हो निस्तारण: मुख्यमंत्री

09/10/2026
उत्तर प्रदेश

यूपी में ब्याज और अर्थदंड माफी योजना-2026 लागू, पुराने बकायेदारों को राहत

09/10/2026
उत्तर प्रदेश

Yogi Cabinet: 31 दिसंबर तक होगी मक्का, बाजरा व ज्वार की खरीद

09/10/2026
Next Post
rape

किशोरी से दुराचार में तीन के विरुद्ध केस दर्ज

यह भी पढ़ें

IMF gives 1 billion dollar aid to Pakistan

तनाव के बीच IMF ने दी पाकिस्तान को मदद, तो फूट पड़ा दुनियाभर का गुस्सा

10/05/2025
राजमाता सिंधिया की जन्मशती आज

राजमाता सिंधिया की जन्मशती आज, PM ने जारी किया 100 रुपये का स्मारक सिक्का

12/10/2020
Electricity

योगी सरकार की ऊर्जा नीति से यूपी में सुधार तेज, स्मार्ट मीटरिंग ने बदल दिया ‘पावर गेम’

27/12/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version