• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
Advertisement
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

हिजाब बैन पर मुनव्वर राणा की बेटी बोलीं- अपने फैसले पर फिर से विचार करें HC

Writer D by Writer D
15/03/2022
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

लखनऊ। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्कूल कॉलेजों में हिजाब (Hijab) पहनने की इजाजत मांगने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब (hijab) पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है।

शायर मुनव्वर राणा (Munawar Rana) की बेटी सुमैया ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, कोर्ट (HC)की यह बात सुनकर अजीब लग रहा है कि हिजाब (Hijab) इस्लाम का हिस्सा नहीं है।

सुमैया राणा ने कहा, एक धर्म विशेष को पिछले कुछ दिनों से टारगेट किया जा रहा है। मैं अपने पिता की पंक्तियों के जरिए अपने दर्द को बयां करना चाहूंगी। उन्होंने कहा, ”हमारी बेबसी देखो उन्‍हें हमदर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। मदीने तक में हमने मुल्‍क की दुआ मांगी, किसी से पूछ ले इसको वतन का दर्द कहते हैं।”

Hijab Controversy:  हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं… कर्नाटक HC ने खारिज की याचिका

फिर से अपने फैसले पर विचार करे कोर्ट- सुमैया

सुमैया राणा ने कहा, कर्नाटक हाईकोर्ट की बात सुनकर बहुत अजीब लगा जब उन्होंने कहा कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। सुमैया ने कुरान की आयत नंबर 33 पढ़कर बताया कि अल्लाह की तरफ से कहा गया है की बेटियां जब घर से निकले तो खुदको ढंक कर निकले, यह कुरान कह रहा है।

इस्लाम में हालांकि किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं है, तालिबानी एक्शन नही लिया जाता। सुमैया ने कहा, मुझे लगता है कि कोर्ट को अपने फैसले पर फिर से सोचना चाहिए। हमें दूसरा ऑप्शन खोजना चाहिए, अगर कॉलेज में एक ही यूनिफॉर्म है।

Tags: hijab banhijab controversyhijab verdictislamKarnataka High CourtLucknow Newsquran
Previous Post

आधा सच बताने पर अनुपम खेर ने कपिल पर लगाया आरोप

Next Post

BPSC ने जारी की हेडमास्टर भर्ती की आयु सीमा

Writer D

Writer D

Related Posts

Main Slider

दिवाली की तैयारी शुरू करने से पहले देख लें कैलेंडर, जानें कब है धनतेरस और लक्ष्मी पूजा

01/11/2026
Keshav Maurya
उत्तर प्रदेश

न देश में राहुल गांधी आएंगे और न उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव: केशव प्रसाद मौर्य

31/10/2026
Aseem Arun
उत्तर प्रदेश

सपा सरकार में ध्वस्त थी कानून-व्यवस्था, आज माफिया मिट्टी में मिल रहे: असीम अरुण

31/10/2026
उत्तर प्रदेश

महिलाओं के स्वावलंबन को मिल रहा संबल, साहूकारों पर निर्भरता की मजबूरी खत्म

31/10/2026
उत्तर प्रदेश

काशी-दिल्ली का सफर अब 8-9 घंटे में, योगी ने गिनाईं रेलवे की बदलती तस्वीर

31/10/2026
Next Post
BPSC

BPSC ने जारी की हेडमास्टर भर्ती की आयु सीमा

यह भी पढ़ें

CM Dhami

सीएम धामी बोले — “वाइब्रेंट गांवों की आर्थिकी को मिलेगा नया संबल”

26/10/2025
Bigg Boss14

Bigg Boss 14: सलमान ने फिर लागई रूबीना दिलैक की क्लास

17/01/2021
Bundelkhand University

बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में छात्रों के दो गुटों में खूनी संघर्ष, एक दर्जन से ज्यादा घायल

21/12/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version