• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

ज्ञानवापी मस्जिद- श्रृंगार गौरी मामले में अगली सुनवाई चार जुलाई को

Writer D by Writer D
30/05/2022
in उत्तर प्रदेश, वाराणसी
0
Gyanvapi case

Gyanvapi case

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

वाराणसी । ज्ञानवापी (Gyanvapi)- श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन और अन्य विग्रहों के संरक्षण के लिए दायर वाद की पोषणीयता (सुनने योग्य है या नहीं) पर सोमवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में लंबी बहस चली। वाद को निरस्त करने के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ताओं ने दो घंटे तक दलीलें दीं। दलीलों के बीच जिला जज ने सुनवाई की अगली तारीख चार जुलाई तय की है।

अगली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद वादी पक्ष और जिला शासकीय अधिवक्ता पक्ष रखेंगे। अभी तक इस मामले में हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें नहीं रखी हैं। इधर, कोर्ट ने चार पक्षकारों को सर्वे फुटेज सौंप दी है।

श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में पक्षकार बनने के लिए सोमवार को अदालत में आवेदनों की झड़ी लग गई। हिंदू सेना, ब्राह्मण सभा, निमोर्ही अखाड़ा, मूल देवता काशी विश्वनाथ मंदिर के वाद मित्र विजयशंकर रस्तोगी समेत कई अन्य लोगों ने पक्षकार बनाने के लिए जिला जज की अदालत में आवेदन दिया। इससे पहले भी पक्षकार बनने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी समेत कई अन्य लोगों ने आवदेन दिया है।

ज्ञानवापी (Gyanvapi) परिसर हिंदुओं को सौंपने और पूजा-पाठ की मांग के साथ ही इसमें मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर रोक की मांग को लेकर दायर वाद पर सुनवाई आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। अदालत ने वादी समेत तमाम पक्षकारों से मुकदमे पर आपत्ति मांगी। मामले की अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी।

Gyanvapi Masjid: ज्ञानवापी मस्जिद-मां श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई पूरी, शाम 4 बजे आएगा फैसला

जिला जज की अदालत में कमेटी की ओर से दलीलें पिछली तारीख (26 मई) पर जारी रही थीं। समयाभाव के चलते जिला जज ने इसे जारी रखते हुए 30 मई की तिथि तय की थी। आज भी दो घंटे तक सुनवाई चली लेकिन मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी नहीं हो सकी। अब चार जुलाई को अगली सुनवाई होगी। चार जुलाई को भी मसाजिद कमेटी अपनी बहस जारी रखेगा।

मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने आदेश 7 नियम 11 में पोषणीयता के आवेदन में दिए गए 52 पॉइंट में 39 को कोर्ट में पढ़ा और दलीलें दीं। जिसमें दीन मोहम्मद  मामले के फैसले का जिक्र किया गया।

सोमवार को जिला जज डॉ. अजय कुमार विश्वेश की अदालत में मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभय नाथ यादव ने अपना पक्ष रखा। दो घंटे चले सुनवाई के दौरान उन्होंने वादी पक्ष के दावे पर अपनी दलीलें दी। समयाभाव के चलते जिला जज ने इसे जारी रखते हुए चार जुलाई की तिथि तय की।

मंगलवार को प्रत्येक डिस्काम स्तर पर होगी जनसुनवाई : ऊर्जा मंत्री

श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी प्रकरण में निर्मोही अखाड़े ने भी पक्षकार बनने के लिए जिला जज की अदालत में एक आवेदन दिया है। ज्ञानवापी में नित्य दर्शन-पूजन और हिंदुओं के अधिकार को लेकर यह याचिका दायर की गई है। याचिका पर आज सुनवाई होगी। याचिका में निर्मोही अखाड़े को पक्षकार बनाए जाने की मांग की गई है।

जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में आज लार्ड विश्वेश्वर के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने रूल 1 आदेश 10 के तहत पक्षकार बनने और पोषणीयता पर सुनने का अनुरोध किया। आवेदन में कहा गया है कि आदेश 7 नियम 11 में पोषणीयता के जिस मुद्दे पर सुनवाई चल रही है, उसमें प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो मुख्य देवता हैं और आवश्यक पक्षकार है। ऐसे में उनका पक्ष सुना जाना आवश्यक है। बता दें कि अदालत में पक्षकार बनने के लिए महंत कुलपति तिवारी समेत कई अन्य लोगों ने आवदेन दिया है।

विश्व वैदिक हिंदू सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की अपील की है। उन्होंने इंतजामिया कमेटी पर वर्शिप एक्ट का उल्लंघन और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इससे पहले उन्होंने चौक थाने में प्रार्थना पत्र भेजा था। चौक थाने में मुकदमा न होने के बाद उन्होंने आज कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

Tags: gyanpai me shivlinggyanvapi masjidgyanvapi masjid survey casegyanvapi me khulasagyanvapi mosquegyanvapi mosque surveygyanvapi mosque survey report livegyanvapi survey casegyanvapi survey reportgyanvapi survey report livegyanvapi vivaadhindu symbol in masjidNational newsSupreme Courtvaranasi court newsvaranasi news
Previous Post

80 हजार करोड़ के निवेश से पांच लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार

Next Post

केजरीवाल के मंत्री गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई कार्रवाई

Writer D

Writer D

Related Posts

उत्तर प्रदेश

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पौधरोपण व युवा गोमती मित्रों का सम्मान

21/06/2026
उत्तर प्रदेश

पहचान का संकट खड़ा करने वालों को अब दुत्कारती है जनताः योगी

21/06/2026
Main Slider

योग भारत की विरासत, स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ राष्ट्र का आधार: सीएम योगी

21/06/2026
Aligarh Metal Sculptures
उत्तर प्रदेश

अलीगढ़ की धातु मूर्तियों को मिला GI टैग, यूपी बना नंबर-1

20/06/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

संपत्ति की पहचान, स्वामित्व और रिकॉर्ड की जानकारी मिलेगी एक क्लिक पर

20/06/2026
Next Post
Satyendra Jain

केजरीवाल के मंत्री गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई कार्रवाई

यह भी पढ़ें

oxygen express

उखड़ती सांसों को थामने के लिए रेलवे ने संभाला मोर्चा, चलाएगी ऑक्सीज़न एक्सप्रेस

18/04/2021
Tawa

रसोई से जुड़ी ये गलितयां मां लक्ष्मी को करती है नाराज

26/11/2025
UPSIDA

यूपीसीडा 15 जनवरी से 2 फरवरी के मध्य 8 मंडल मुख्यालयों में करेगा रोड शो

10/01/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version