• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

ससुर की हत्यारोपित दामाद को आजीवन कारावास

Writer D by Writer D
24/06/2022
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, मिर्जापुर
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

मीरजापुर। सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश लालबाबू यादव ने गुरुवार को ससुर की हत्या के आरोपित को दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई। आजीवन कारावास ( life imprisonment) के साथ ही बीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन के अनुसार महेंद्र कुमार माली ने 5 दिसंबर 2016 को विंध्याचल थाना में लिखित तहरीर दी थी कि उसने अपनी बहन की शादी सूरज पुत्र पन्नालाल के साथ की थी। उसकी बहन के साथ आए दिन विवाद किया जाता था।

उसकी बहन एक हफ्ते पहले घर आई थी। 3 दिसंबर 2016 की रात बहनोई उसके घर आया। 4 दिसंबर की शाम खाना खाने के बाद पिता, बहनोई व पुत्री शालू और बहनोई का लड़का शिवम एक साथ एक कमरे में सो रहे थे।

परिवार के अन्य लोग दूसरे कमरे में सो रहे थे। पांच दिसम्बर की भोर लगभग साढ़े चार बजे वादी मुकदमा के बहनोई ने उसके पिता के गले पर धारदार हथियार से प्रहार किया। प्रहार से उसकी लड़की की नींद खुल गई, और उसने देखा पर वह भयवश शांत हो गई।

आरोपित सूरज ने दोबारा हमला कर वादी मुकदमा के पिता के गर्दन पर प्रहार किया और दरवाजा खोल कर वहां से भाग गया। तब वादी मुकदमा की लड़की शालू ने परिवार के लोगों को जगा कर सारी घटना बताई।

वादी मुकदमा की लिखित तहरीर पर थाना विंध्याचल में हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले को साबित करने के लिए सहायक जिला अधिवक्ता राजेश कुमार यादव ने कुल 6 गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किए। न्यायालय द्वारा सूरज माली पुत्र पन्नालाल माली निवासी मुधर्वा रेणुकूट थाना पिपरी सोनभद्र को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

Tags: crime newsmirjapur news
Previous Post

लूट की योजना बनाते चार शातिर लुटेरे गिरफ्तार

Next Post

पत्नी की हत्या कर पति ने शव को जलाया

Writer D

Writer D

Related Posts

AK Sharma
उत्तर प्रदेश

बैलेंस समाप्त होने पर रात और अवकाश में नहीं कटेगी बिजली: उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

10/04/2026
Keshav Maurya
उत्तर प्रदेश

आज के युग में संचार ही शक्ति है: केशव प्रसाद मौर्य

10/04/2026
Vrindavan Parikrama Marg
उत्तर प्रदेश

वृन्दावन परिक्रमा मार्ग का ‘मेगा मेकओवर’, 21.28 करोड़ रुपए से बदलने जा रही सूरत

10/04/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी ने नेशनल इंटरवेंशनल काउंसिल 2026 का किया उद्घाटन

10/04/2026
Keshav Maurya
उत्तर प्रदेश

समाज के सभी वर्गों को एक सूत्र में पिरोकर सामूहिक साधना करना उद्देश्य: उपमुख्यमंत्री

09/04/2026
Next Post
murder

पत्नी की हत्या कर पति ने शव को जलाया

यह भी पढ़ें

Murder

हत्या के प्रयास में दो को दस साल की सजा

06/06/2024
Imran Khan

इमरान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में हिंसा, इस्लामाबाद में निषेधाज्ञा लागू

09/05/2023
Balaji Grand Hotel

होटल बालाजी ग्रैंड में लगी भीषण आग, सभी को सकुशल बाहर निकाला गया

14/04/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version