• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

ज्ञानवापी शृंगार गौरी मामले की पोषणीयता पर अगली सुनवाई 12 को

Writer D by Writer D
05/07/2022
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, वाराणसी
0
Gyanvapi

Gyanvapi

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

वाराणसी। जिला अदालत ने ज्ञानवापी (Gyanvapi)-शृंगार गौरी परिसर मामले में मुकदमे की पोषणीयता (सुनवाई करने या नहीं करने) के मुद्दे पर अगली सुनवाई के लिए सोमवार को 12 जुलाई की तारीख मुकर्र की। ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिला जज ए के विश्वेश के समक्ष मुकदमे की पोषणीयता पर बहस की।

इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका (जिसमें हिंदुओं को ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है) सहित मुकदमे के सभी 51 बिंदुओं को अदालत के समक्ष पढ़ा और न्यायिक प्रस्तुतिकरण के लिए 12 जुलाई तक का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता मोहमद तौहीद खान ने कहा कि हमने अदालत में सभी बिंदुओं को पढ़ा, जिसके बाद जिला जज ने अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तारीख तय की। अगली सुनवाई पर हम अदालत के समक्ष न्यायालयों के निर्णयों का आख्यान पेश करेंगे।

गौरतलब है कि दिल्ली निवासी राखी सिंह और अन्य की याचिका पर वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने 26 अप्रैल को ज्ञानवापी मस्जिद-शृंगार गौरी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराने का निर्देश दिया था। सर्वे का यह काम 16 मई को मुकम्मल हुआ था, जिसकी रिपोर्ट 19 मई को अदालत में पेश की गई थी।

हिंदू पक्ष ने सर्वे के अंतिम दिन ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi) के वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने नकारते हुए कहा था कि वह शिवलिंग नहीं, बल्कि फव्वारा है। इसके बाद अदालत ने परिसर के विवादित हिस्से को सील करने का आदेश दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने मई में ज्ञानवापी-शृंगार  गौरी परिसर मामले को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत से जिला जज के न्यायालय में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए थे। सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश पर 23 मई से जिला जज की अदालत में इस मामले की सुनवाई हो रही है।

Previous Post

कार-डीसीएम की टक्कर में दो की मौत

Next Post

5 जुलाई राशिफल: इन राशियों के लिए शुभ रहेगा आज का दिन

Writer D

Writer D

Related Posts

Vat Savitri Vrat
Main Slider

विवाह में आ रही है रुकावटें, तो वट सावित्री व्रत के दिन करें ये उपाय

16/05/2026
Vat Savitri Vrat
धर्म

घर पर कर रही है वट सावित्री की पूजा, तो जानें सही विधि और नियम

16/05/2026
Vat Savitri Vrat
Main Slider

वट सावित्री व्रत आज, जानें पूजा विधि से लेकर पारण तक सबकुछ

16/05/2026
summer
Main Slider

गर्मी में स्किन को रखें फ्रेश और हेल्दी, जानें आसान स्किन केयर टिप्स

16/05/2026
Hair Oil
Main Slider

सफेद बाल हो जाएंगे काला, इस्तेमाल करें ये हेयर ऑयल

16/05/2026
Next Post
3 planets will transit

5 जुलाई राशिफल: इन राशियों के लिए शुभ रहेगा आज का दिन

यह भी पढ़ें

cm dhami

मुख्यमंत्री धामी ने ‘मन की बात’ को सुना, ‘बेडू’ का जिक्र करने पर पीएम का जताया आभार

28/08/2022
New Tourism Policy

सीएम योगी कल एमएसएमई लोन मेला में लाभार्थियों को करेंगे ऋण वितरित

29/06/2022
Supplementary Budget

योगी सरकार ने पेश किया अनुपूरक बजट, ऊर्जा विभाग के लिए इतना आवंटन

30/07/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version