• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

ज्ञानवापी शृंगार गौरी मामले की पोषणीयता पर अगली सुनवाई 12 को

Writer D by Writer D
05/07/2022
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, वाराणसी
0
Gyanvapi

Gyanvapi

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

वाराणसी। जिला अदालत ने ज्ञानवापी (Gyanvapi)-शृंगार गौरी परिसर मामले में मुकदमे की पोषणीयता (सुनवाई करने या नहीं करने) के मुद्दे पर अगली सुनवाई के लिए सोमवार को 12 जुलाई की तारीख मुकर्र की। ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिला जज ए के विश्वेश के समक्ष मुकदमे की पोषणीयता पर बहस की।

इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका (जिसमें हिंदुओं को ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है) सहित मुकदमे के सभी 51 बिंदुओं को अदालत के समक्ष पढ़ा और न्यायिक प्रस्तुतिकरण के लिए 12 जुलाई तक का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता मोहमद तौहीद खान ने कहा कि हमने अदालत में सभी बिंदुओं को पढ़ा, जिसके बाद जिला जज ने अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तारीख तय की। अगली सुनवाई पर हम अदालत के समक्ष न्यायालयों के निर्णयों का आख्यान पेश करेंगे।

गौरतलब है कि दिल्ली निवासी राखी सिंह और अन्य की याचिका पर वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने 26 अप्रैल को ज्ञानवापी मस्जिद-शृंगार गौरी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराने का निर्देश दिया था। सर्वे का यह काम 16 मई को मुकम्मल हुआ था, जिसकी रिपोर्ट 19 मई को अदालत में पेश की गई थी।

हिंदू पक्ष ने सर्वे के अंतिम दिन ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi) के वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने नकारते हुए कहा था कि वह शिवलिंग नहीं, बल्कि फव्वारा है। इसके बाद अदालत ने परिसर के विवादित हिस्से को सील करने का आदेश दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने मई में ज्ञानवापी-शृंगार  गौरी परिसर मामले को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत से जिला जज के न्यायालय में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए थे। सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश पर 23 मई से जिला जज की अदालत में इस मामले की सुनवाई हो रही है।

Previous Post

कार-डीसीएम की टक्कर में दो की मौत

Next Post

5 जुलाई राशिफल: इन राशियों के लिए शुभ रहेगा आज का दिन

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Yogi served food to the children with his own hands.
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से बच्चों को परोसा भोजन

01/07/2026
CM Yogi
Main Slider

व्यक्ति, समाज व राष्ट्र की आधारशिला है शिक्षाः मुख्यमंत्री

01/07/2026
Keshav Maurya
उत्तर प्रदेश

कांग्रेस काल में जनता की मजदूरी लूट का श्रोत था मनरेगा: केशव मौर्य

01/07/2026
Ram Mandir
Main Slider

राम मंदिर केस: SIT को 15 दिन का एक्सटेंशन, अब इस दिन रिपोर्ट होगी पेश

01/07/2026
Champat Rai
अयोध्या

टिन्नू से ऐसी उम्मीद नहीं थी… राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों से घिरे चंपत राय बोले

01/07/2026
Next Post
3 planets will transit

5 जुलाई राशिफल: इन राशियों के लिए शुभ रहेगा आज का दिन

यह भी पढ़ें

KISS से बढ़ता है चेहरे का नूर, जाने इसके और भी फायदे

05/01/2022
Life Imprisonment

ससुर की हत्यारोपित दामाद को आजीवन कारावास

24/06/2022
Virat Kohli

विराट कोहली के फैन का टूटा दिल! ऑटोग्राफ न मिलने पर रो पड़ा बच्चा

28/04/2026
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version