• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
Advertisement
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

नक्शा पास करना होगा और भी महंगा, अब देना होगा ‘जल शुल्क’

Writer D by Writer D
17/08/2022
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
0
House Construction

House Construction

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब आप अगर भवन निर्माण (House Construction) करा रहे हैं तो आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया है कि अब कोई भी भवन निर्माण (House Construction) कराता है तो नक्शा (Map) पास कराने के लिए 50 प्रति मीटर के हिसाब से जल शुल्क (Water Charge) लिया जाएगा। पहले यह शुल्क लखनऊ और बनारस में नहीं लिया जाता था लेकिन अब वहां भी लगेगा।

जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट बैठक में जल शुल्क नियमावली 2022 को मंजूरी दी गई है। अभी तक इसके लिए कोई नियम नहीं था। अगर बहु मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कराते हैं तो सभी तलों और बेसमेंट को शामिल करते हुए कुल क्षेत्रफल के आधार पर प्रति मीटर 50 रुपये का जल शुल्क वसूला जाएगा।

यही नहीं मौजूदा समय में निर्माण क्षेत्र से अतिरिक्त निर्माण करने पर भी जल शुल्क देना होगा। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि जल शुल्क की दरें जो है हर साल 1 अप्रैल से आयकर विभाग के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर बार-बार पुनरीक्षित किया जाएगा।

गन्ने से सिर्फ चीनी-गुड़ नहीं बन रहे, अब रोजगार भी मिल रहा

यही नहीं अगर जल शुल्क की धनराशि 10 लाख तक है तो एकमुश्त भुगतान लिया जाएगा। इससे अधिक होने पर 10 लाख का भुगतान एकमुश्त और बाकी बचे पैसे चार अर्धवार्षिक किस्तों में 9 परसेंट ब्याज के साथ लिया जाएगा। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि योजना के बाहर जल शुल्क नहीं लिया जाएगा।

जहां पर प्राधिकरण योजना के बाहर जलापूर्ति कर पाने में असमर्थ है, वहां शुल्क नहीं होगा। लखनऊ समेत कई विकास प्राधिकरण अभी जल शुल्क नहीं ले रहे हैं। लखनऊ में भवनों के प्लिंथ एरिया के आधार पर 124 से लेकर 926 रुपये प्रति माह तक और भूखंडों के क्षेत्रफल के आधार पर 490 से 3038 रुपये तक का शुल्क लिया जा रहा था।

Tags: House ConstructionLucknow Newsmapup newswater chargesyogi vabinet
Previous Post

जैकलीन फर्नांडिस की बढ़ी मुश्किलें, 215 करोड़ के वसूली में ED ने बनाया आरोपी

Next Post

गुलजार हुआ शेयर बाजार, साठ हजारी हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 17,900 पार

Writer D

Writer D

Related Posts

Main Slider

नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने जा रहे हैं? जान लें सही दिशा और जरूरी सावधानियां

11/10/2026
Sharadiya Navratri
Main Slider

शारदीय नवरात्रि आज से, हाथी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा

11/10/2026
Business

ऑनलाइन सेल के नाम पर ठगी का जाल, Flipkart-Amazon के फर्जी लिंक से रहें अलर्ट

10/10/2026
Main Slider

जनसमस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें अधिकारी, लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें : मुख्यमंत्री

10/10/2026
Main Slider

आयुष्मान कार्ड बनाने में रामपुर प्रदेश में प्रथम, एक साल में बने 1.79 लाख कार्ड

10/10/2026
Next Post
share market

गुलजार हुआ शेयर बाजार, साठ हजारी हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 17,900 पार

यह भी पढ़ें

Parvati Das

Bageshwar By Election Result: पार्वती दास भारी मतों से विजयी, सीएम धामी ने दी बधाई

08/09/2023
tea

अदरक की चाय पीने का शौक है तो उसे बनाने का सही तरीका सीखें

24/08/2021
Firing

BJP विधायक के बहनोई पर कई राइउंद फायरिंग, बाल-बाल बचे

23/06/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version