• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

आजम खान को बड़ी राहत, रामपुर उपचुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए ये निर्देश

Writer D by Writer D
09/11/2022
in उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, रामपुर, राष्ट्रीय
0
azam khan

azam khan

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली/रामपुर। सपा विधायक आजम खान (Azam Khan) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को रामपुर में उपचुनाव कराने को लेकर फिलहाल अभी पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर सत्र अदालत को आदेश दिया है कि वह पहले आजम खान की अपील पर विचार करे। इसके बाद चुनाव आयोग को नतीजे के आधार पर 11 नवंबर को या उसके बाद रामपुर विधानसभा सीट के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए एक गजट अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया।

मालूम हो कि आजम खान (Azam Khan) को रामपुर कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार दिया था। उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई। सपा नेता ने इस आदेश को सेशन्स कोर्ट में चुनौती दी। इस मामले में अब 10 नवंबर को सुनवाई होने है। वहीं इस बीच दोषी ठहराए जाने के बाद सपा नेता की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई और रामपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने के मामले में यूपी सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा था।

इस मामले में आजम (Azam Khan) को सुनाई गई है सजा

जिस मामले में आजम खान (Azam Khan) को ये सजा हुई है, वो 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है। कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। इसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी। इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया है।

सुबह सुबह सीएम योगी ने किये ठाकुर जी के दर्शन

अब आजम की सदस्यता इसलिए रद्द की गई है क्योंकि साल 2002 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में किए गए संशोधन के मुताबिक सजा की अवधि पूरी होने के बाद छह साल तक चुनाव लड़ने की पाबंदी रहती है। पहले ये पाबंदी फैसला सुनाने के दिन से ही लागू होती थी। लेकिन उसमें तकनीकी खामियां दिखीं। इसके बाद संसद ने इसमें संशोधन किया। इसके मुताबिक सजा प्राप्त व्यक्ति अपनी सजा पूरी करने के बाद भी छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा।

Tags: azam khanby-election newsdelhi newsNational newsrampur by electionRampur NewsSupreme Courtup nes
Previous Post

सुबह सुबह सीएम योगी ने किये ठाकुर जी के दर्शन

Next Post

अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान मकान में ब्लास्ट, तीन झुलसे

Writer D

Writer D

Related Posts

The most attractive aspect of UPITS is the food court.
उत्तर प्रदेश

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में ‘यूपी का स्वाद’ बेमिसाल, जायकों के संग उमड़ी भीड़

28/09/2025
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

आत्मनिर्भर पंचायतों से ही साकार होगी विकसित यूपी की परिकल्पना: मुख्यमंत्री

28/09/2025
FDA
उत्तराखंड

त्योहारों पर मिलावटखोरों के खिलाफ सख़्ती, मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर प्रदेशभर में एफडीए का विशेष अभियान जारी

28/09/2025
UP Singh
उत्तर प्रदेश

पंचतत्व में विलीन हुए प्रो. यूपी सिंह, मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि

28/09/2025
68,000 KGBV girls came on stage together
Main Slider

एक साथ मंच पर उतरीं KGBV की 68,000 बालिकाएं, सामाजिक बुराइयों पर करारा प्रहार

28/09/2025
Next Post
cylinder explosion

अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान मकान में ब्लास्ट, तीन झुलसे

यह भी पढ़ें

sonu sood

सोनू सूद ने लिया नेशनल कराटे प्लेयर की सर्जरी कराने का जिम्मा

28/08/2020
Kalyan Singh

पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत नाजुक, PGI पहुंचे CM योगी

27/07/2021
ritesh deshmukh

रितेश देशमुख ने निकाला जो बाइडेन और कमला हैरिस का ‘बिहार’ कनेक्शन

09/11/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version