• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

दहेज हत्या में पति को दस साल की कैद

Writer D by Writer D
06/12/2022
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, हमीरपुर
0
Imprisonment

Imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

हमीरपुर। पांच वर्ष पूर्व दहेज (Dowry) को लेकर पत्नी की हत्या करने के मामले में अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सुशील कुमार खरवार की अदालत ने पति को दोषी करार दिया है। वहीं सास को साक्ष्यों के आधार पर दोषमुक्त किया है। कोर्ट ने दोषी पति को 10 वर्ष के कठोर कारावास (Imprisonment) व 13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जनपद बांदा के तिंदवारी थानाक्षेत्र के अमलीकौर मजरा भगदरा डेरा निवासी बलवीर निषाद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पुत्री सोनी की शादी 11 जून 2015 को सुमेरपुर थानाक्षेत्र के बरुआ गांव निवासी संजय निषाद के साथ की थी। पति, जेठानी शारदा देवी, देवर लवकुश व सास रामदेवी उनकी पुत्री से अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे।

जब बेटी घर आई तब पूरी बात बताई। उन्होंने बताया कि आए दिन उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। इस पर उसने कई बार अपने नाते रिश्तेदारों को लेकर समझौता भी किया। घटना के एक माह पूर्व देवर व जेठानी उसकी पुत्री को गांव के बाहर छोड़कर धमकी देते हुए चले गए कि यदि अतिरिक्त दहेज लेकर नहीं आई तो जान से मार देंगे।

उन्होंने बताया कि 18 अप्रैल 2017 को सभी लोग मिलकर उसकी पुत्री की हत्या कर फंदे में लटका दिया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि पुलिस ने सास व पति के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। उसमें अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सास राम देवी को दोषमुक्त कर दिया है। वहीं पति संजय निषाद को दस साल की जेल व 13 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़ित को 50 हजार क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का आदेश दिया है।

Tags: Hamirpur news
Previous Post

जय सियाराम तो बोलना ही पड़ेगा’, राहुल गांधी ने BJP-RSS पर साधा निशाना

Next Post

तेंदुए ने मासूम को बनाया अपना शिकार

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Yogi
Main Slider

युवाओं पर किसी तरह का लांछन लगाना उचित नहीं: मुख्यमंत्री योगी

11/08/2026
CM Yogi performs Rudrabhishek
उत्तर प्रदेश

रुद्राभिषेक कर सीएम योगी ने की लोक मंगल की कामना

11/08/2026
AK Sharma
उत्तर प्रदेश

कचरे को समस्या नहीं, ऊर्जा, रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर में बदलने की जरूरत : ए के शर्मा

11/08/2026
Mayawati
उत्तर प्रदेश

भाजपा और कांग्रेस से दूर रहने Gen Z: मायावती

11/08/2026
SP's protest over workers' issues
उत्तर प्रदेश

मजदूरों के मुद्दे पर सपा का प्रदर्शन, पुलिस से झड़प

11/08/2026
Next Post
Leopard

तेंदुए ने मासूम को बनाया अपना शिकार

यह भी पढ़ें

CM Yogi

कर्मठता, अनुशासन, पारिवारिक संस्कारों के साथ पीएम मोदी का हर काम देश के नामः सीएम योगी

02/10/2024
Lizard

छिपकली गिरा दूध पीने से स्कूली बच्चों की बिगड़ी तबीयत, मचा हड़कंप

12/10/2022
shivpal yadav

योगी सरकार का अधिकारियों पर नहीं है कोई नियंत्रण : शिवपाल यादव

13/06/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version