• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

दुष्कर्मी को फांसी की सजा, पांच लाख जुर्माना

Writer D by Writer D
15/02/2023
in उत्तर प्रदेश, औरैया, क्राइम
0
sentenced to death

sentenced to death

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

औरैया। जिले की पाॅस्को न्यायालय ने तीन साल की मासूम के साथ बलात्कार के आरोपी को फांसी की सजा (Sentenced to Death) सुनाने के साथ पांच लाख रूपए का अर्थदंड भी लगाया है।

आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यहां यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बिधूना क्षेत्र में 20 अक्टूबर 2021 को घर में खेल रही तीन साल की माासूम को बिस्कुट खिलाने का लालच देकर अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ रेप करने वाले आरोपी प्रेम नरेश को विशेष न्यायालय पाॅस्को एक्ट मनराज सिंह ने फांसी की सजा से दंडित किया है।

कोर्ट ने कहा अभियुक्त का आचरण समाज को विचलित करने वाला है। जो किसी भी दशा में क्षमा योग्य नहीं है। इसके अलावा न्यायालय ने पांच लाख का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट के फैसले के समय पीड़िता का परिवार मौजूद नहीं था।

बिधूना कोतवाली में लिखे मुकदमा में पीड़िता के पिता ने बताया कि 20 अक्टूबर 2021 को उसकी तीन साल की मासूम बेटी घर के बाहर खेल रही थी कि पड़ोसी के रिश्तेदार प्रेम नरेश उसकी बेटी को बिस्कुट खिलाने के लालच देकर पड़ोस के कमरे में ले गया और उसके साथ रेप किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले की चार्जशीट लगाई।

मामला विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट मनराज सिंह की अदालत में चला। जिसमें वादी व उसकी पत्नी एवं महिला डाॅक्टर सीमा गुप्ता सहित सात गवाह गुजरे। अभियुक्त तब से जेल में था। बहस के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि डाॅक्टर ने गलत रिपोर्ट बनाई और मुकदमा घटना के दिन नही लिखा गया। इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए। वहीं अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने कहा कि तीन साल की मासूम के साथ रेप की घटना जघन्य अपराध है।

औरैया जिला न्यायालय से यह फांसी की तीसरी सजा है। पहली फांसी की सजा साल 2007 में फफूंद में हुए तिहरे हत्याकांड के अभियुक्त को एडीजे फास्ट ट्रैक एससी मिश्रा ने फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद 2019 में किशोरी से एकतरफा प्रेम में पागल युवक ने घर मे घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने दोषी को फांसी सजा सुनाई थी।

Tags: Auraiya News
Previous Post

वैलेंटाइन डे पर पति ने पत्नी की कर दी गोली मारकर हत्या

Next Post

छह लाख की जाली करेंसी बरामद, तीन गिरफ्तार

Writer D

Writer D

Related Posts

AK Sharma
Main Slider

शिक्षामित्रों का मान-सम्मान और जनकल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : ए.के. शर्मा

05/05/2026
Ayushman Yojana
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार बनी संबल : आयुष्मान योजना के मामले में बागपत प्रदेश में नंबर वन

05/05/2026
Support of respect and security to teachers
उत्तर प्रदेश

शिक्षकों को सम्मान-सुरक्षा का संबल, यूपी में अब सशक्त शिक्षा व्यवस्था

05/05/2026
SN Medical College
स्वास्थ्य

योगी सरकार का एसएन मेडिकल कॉलेज अन्य राज्यों के नवजात को भी दे रहा नया जीवन

05/05/2026
Sugarcane
उत्तर प्रदेश

गन्ने की फसल पर चूसक कीटों का खतरा, विभाग ने जारी किया अलर्ट

05/05/2026
Next Post
Fake Currency

छह लाख की जाली करेंसी बरामद, तीन गिरफ्तार

यह भी पढ़ें

Hashish

आठ मादक तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, ढाई करोड़ का गांजा बरामद

15/02/2021
Green Chillies

इन तरीकों से करें मिर्च को स्टोर, लंबे समय तक नहीं होगी खराब

10/01/2025
Bloody Clash

मोटर साइकिल हटाने को लेकर दो पक्षों में झड़प

12/05/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version