• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

Gyanvapi Verdict: कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी मुकदमों की एक साथ होगी सुनवाई

Writer D by Writer D
23/05/2023
in उत्तर प्रदेश, वाराणसी
0
Gyanvapi

Gyanvapi

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

वाराणसी। ज्ञानवापी (Gyanvapi ) से जुड़े सात मामलों की सुनवाई एक साथ, एक अदालत में किए जाने से संबंधित मांग पर मंगलवार को कोर्ट ने फैसला दे दिया है। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने सभी मामले एक साथ सुनने का आदेश दिया है। यानी की अब सात मामलों की सुनवाई एक साथ, एक अदालत में होगी।

बता दें कि ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Verdict) में जिन केसों को क्लब किया है उनमें ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग मिलने, उसकी वैज्ञानिक जांच और परिसर का सर्वेक्षण, श्री विश्वनाथ जी को अपने अतिशय क्षेत्र पर अधिकार, माता श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार आदि प्रकरण से जुड़े सभी सात केस की सुनवाई अब एक साथ होगी।  वाराणसी जिला अदालत ने मंगलवार को इस संबंध में फैसला सुनाया।  इसे लेकर हिंदू पक्ष ने याचिका दाखिल की ​थी। इसके बाद जिला अदालत ने सभी सात केस एक साथ क्लब करने का आदेश दिया।

अपील में कही गई थी ये बात

बता दें कि, इस मामले की सुनवाई सोमवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में हुई। वादिनी महिलाओं के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी के मुताबिक, अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मां शृंगार गौरी प्रकरण की चार महिला वादिनियों सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक की ओर से जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था।

RSS को बड़ा झटका, इस राज्य में मंदिरों में शाखाएं लगाने पर लगी रोक

अदालत से अनुरोध किया गया था कि ज्ञानवापी (Gyanvapi ) प्रकरण से जुड़े एक ही प्रकृति के सात अलग-अलग मुकदमों की सुनवाई जिला जज की अदालत में की जाए। इसके बाद जिला जज की अदालत ने आदेश पारित किया और अलग-अलग मुकदमों से संबंधित फाइलें तलब कीं। मामले में सभी पक्षों के बयान पहले ही दर्ज हो चुके थे।

मुस्लिम पक्षकारों ने एक साथ सुनवाई की दलीलों का किया पुरजोर विरोध

उधर दूसरे पक्षकार यानी मस्जिद (Gyanvapi )  के दावेदारों ने इस निर्णय से असहमति जताते हुए इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। हालांकि सुनवाई के दौरान भी मुस्लिम पक्षकारों ने एक साथ सुनवाई की दलीलों का पुरजोर विरोध किया था।

Tags: gyanvapi casegyanvapi masjid casegyanvapi masjid disputegyanvapi masjid latest news in hindiup newsvaranasi news
Previous Post

जमीन के लिए बहा खून, एक ही परिवार के चार सदस्यों की निर्मम हत्या

Next Post

UPSC CSE 2022 का फाइनल रिजल्‍ट जारी, इशिता किशोर ने किया टॉप

Writer D

Writer D

Related Posts

उत्तर प्रदेश

डेयरी क्षेत्र में 22 कंपनियां करेंगी 695.18 करोड़ का निवेश

30/09/2026
Main Slider

महंत अवेद्यनाथ की पुण्यतिथि पर योगी ने किया गुरु को नमन

30/09/2026
उत्तर प्रदेश

‘लाल टोपी वालों के कारनामे भूली नहीं है यूपी की जनता’, अखिलेश पर अनिल राजभर का तीखा हमला

30/09/2026
Electricity Bill
Main Slider

योगी सरकार का उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा, लगातार चौथे महीने बिजली बिल में राहत

30/09/2026
Main Slider

मुश्किल घड़ी में ‘अभिभावक’ बनी योगी सरकार, वाराणसी के 11,219 परिवारों को 191 करोड़ से अधिक की मदद

30/09/2026
Next Post
UPSC

UPSC CSE 2022 का फाइनल रिजल्‍ट जारी, इशिता किशोर ने किया टॉप

यह भी पढ़ें

fake inspector

वाहन चैकिंग के विरोध में दरोगा की गला दबाकर हत्या का प्रयास

19/10/2022

चुनावी रंजिश में पांच लोगों पर जानलेवा हमला, दो की हालत गंभीर

15/01/2021
Sabudana Vada

साबूदाना वड़े बनाने का आसान तरीका, जन्माष्टमी व्रत में जरूर ट्राई करें ये रेसिपी

04/09/2026
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version