नई दिल्ली। बिहार में 1995 में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह (Prabhunath Singh) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट उन्हें पहले ही दोषी करार दे चुका था।
कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह (Prabhunath Singh) और बिहार सरकार को को आदेश दिया है कि वह पीड़िता को दस लाख रुपये का मुआवजा दे। अभी प्रभुनाथ सिंह (Prabhunath Singh) एक दूसरे मर्डर केस में हजारीबाग जेल में सजा काट रहे हैं।
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बिहार की महाराजगंज लोकसभा सीट से तीन बार जदयू और एक बार आरजेडी (RJD) के टिकट पर सांसद रह चुके प्रभुनाथ सिंह पर 1995 में मसरख के एक मतदान केंद्र के पास तब 47 साल के दारोगा राय और 18 साल के राजेंद्र राय की हत्या का आरोप है। आरोप था कि दोनों ने प्रभुनाथ सिंह (Prabhunath Singh) समर्थित उम्मीदवार को वोट नहीं किया था, इसलिए दोनों की हत्या कर दी गई।