• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, घर जाकर बीमार पत्नी से कर सकेंगे मुलाकात

Writer D by Writer D
10/11/2023
in Main Slider, नई दिल्ली, राजनीति, राष्ट्रीय
0
Manish Sisodia

Manish Sisodia

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia ) को शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक घर पर अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस दौरान सिसोदिया द्वारा कोई भी राजनीतिक बैठक, कोई राजनीतिक भाषण नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि वह हाईकोर्ट द्वारा उन्हें समान राहत देते समय लगाए गए प्रतिबंधों के समान ही प्रतिबंध लगाएगा।

शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई और ईडी के विरोध के बावजूद सिसोदिया को इजाजत दे दी। सिसोदिया (Manish Sisodia ) ने हिरासत में रहते हुए अपनी बीमार पत्नी से 5 दिनों के लिए मिलने की अनुमति के लिए आवेदन दायर किया था। आवेदन के मुताबिक 25 अप्रैल को उनकी पत्नी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस का तीव्र अटैक पड़ा। हाल ही में उन्हें मनोवैज्ञानिक समस्याओं का पता चला है।

कोर्ट ने कहा कि यह पहले से ही रिकॉर्ड में है कि उनकी पत्नी मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित हैं और दावा किया गया है कि वह पिछले 20 वर्षों से इससे पीड़ित हैं। इस दौरान सिसोदिया के वकील ने कोर्ट से कहा कि ऐसी स्थिति में 5 दिनों की बजाय 2-2 दिनों की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि 1 दिन के लिए हाईकोर्ट ने भी उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी।

वहीं सीबीआई ने इस आधार पर मांगी गई अनुमति का विरोध किया कि उक्त अनुरोध सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरोपी की नियमित जमानत याचिका खारिज करने के 30 अक्टूबर के आदेश में दिए गए निर्देशों या टिप्पणियों के अनुरूप नहीं है। सीबीआई के वकील ने कहा कि सिसोदिया की नियमित जमानत सुप्रीम कोर्ट तक खारिज हो चुकी है और अपने आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को इस अदालत के समक्ष ऐसा कोई अनुरोध करने या अपने घर जाने और अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति मांगने की अनुमति नहीं दी है।

ईडी ने इस आधार पर सिसोदिया (Manish Sisodia ) के अनुरोध का भी विरोध किया कि उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और उन्हें इस तरह का आवेदन दायर करने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई है।

Tags: delhi newsliquor policy scamManish SisodiaNational news
Previous Post

अफगानिस्तान का सपना टूटा, दक्षिण अफ्रीका ने पांच विकेट से हराया

Next Post

दो अलग-अलग सड़क हादसाें में छह की मौत

Writer D

Writer D

Related Posts

Exemplar
Main Slider

लीड्स 2025 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को मिला ‘एग्जेम्प्लर’ अवार्ड

13/05/2026
CM Yogi
Main Slider

सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें मंत्रीगण: मुख्यमंत्री योगी

13/05/2026
Kedarnath
राष्ट्रीय

22 दिनों में 5.23 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन, बेहतर व्यवस्थाओं से श्रद्धालुओं में उत्साह, प्रशासन की हो रही सराहना

13/05/2026
Mother Dairy
Business

अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी बढ़ाए दाम, कल से इतना महंगा मिलेगा दूध

13/05/2026
cow
उत्तर प्रदेश

स्वदेशी उन्नत गोवंश से समृद्ध उत्तर प्रदेश बना रही योगी सरकार

13/05/2026
Next Post
Road Accident

दो अलग-अलग सड़क हादसाें में छह की मौत

यह भी पढ़ें

ak sharma

एके शर्मा ने 15 दिवसीय ‘नगर सेवा पखवाड़ा’ का किया शुभारंभ

01/11/2022
CM Dhami

कर चोरी रोकने के लिए उठाए कड़े कदम: मुख्यमंत्री धामी

16/10/2024
Trams

‘151 साल की विरासत का अंत…’, बंद हो रही कोलकाता की ट्राम तो भावुक हुए लोग

27/09/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version