• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, घर जाकर बीमार पत्नी से कर सकेंगे मुलाकात

Writer D by Writer D
10/11/2023
in Main Slider, नई दिल्ली, राजनीति, राष्ट्रीय
0
Manish Sisodia

Manish Sisodia

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia ) को शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक घर पर अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस दौरान सिसोदिया द्वारा कोई भी राजनीतिक बैठक, कोई राजनीतिक भाषण नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि वह हाईकोर्ट द्वारा उन्हें समान राहत देते समय लगाए गए प्रतिबंधों के समान ही प्रतिबंध लगाएगा।

शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई और ईडी के विरोध के बावजूद सिसोदिया को इजाजत दे दी। सिसोदिया (Manish Sisodia ) ने हिरासत में रहते हुए अपनी बीमार पत्नी से 5 दिनों के लिए मिलने की अनुमति के लिए आवेदन दायर किया था। आवेदन के मुताबिक 25 अप्रैल को उनकी पत्नी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस का तीव्र अटैक पड़ा। हाल ही में उन्हें मनोवैज्ञानिक समस्याओं का पता चला है।

कोर्ट ने कहा कि यह पहले से ही रिकॉर्ड में है कि उनकी पत्नी मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित हैं और दावा किया गया है कि वह पिछले 20 वर्षों से इससे पीड़ित हैं। इस दौरान सिसोदिया के वकील ने कोर्ट से कहा कि ऐसी स्थिति में 5 दिनों की बजाय 2-2 दिनों की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि 1 दिन के लिए हाईकोर्ट ने भी उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी।

वहीं सीबीआई ने इस आधार पर मांगी गई अनुमति का विरोध किया कि उक्त अनुरोध सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरोपी की नियमित जमानत याचिका खारिज करने के 30 अक्टूबर के आदेश में दिए गए निर्देशों या टिप्पणियों के अनुरूप नहीं है। सीबीआई के वकील ने कहा कि सिसोदिया की नियमित जमानत सुप्रीम कोर्ट तक खारिज हो चुकी है और अपने आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को इस अदालत के समक्ष ऐसा कोई अनुरोध करने या अपने घर जाने और अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति मांगने की अनुमति नहीं दी है।

ईडी ने इस आधार पर सिसोदिया (Manish Sisodia ) के अनुरोध का भी विरोध किया कि उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और उन्हें इस तरह का आवेदन दायर करने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई है।

Tags: delhi newsliquor policy scamManish SisodiaNational news
Previous Post

अफगानिस्तान का सपना टूटा, दक्षिण अफ्रीका ने पांच विकेट से हराया

Next Post

दो अलग-अलग सड़क हादसाें में छह की मौत

Writer D

Writer D

Related Posts

Construction of Khajurkhal-Bhandarikhod motor road in Chamoli completed
उत्तराखंड

चमोली के खजूरखाल–भण्डारीखोड़ मोटर मार्ग का निर्माण पूर्ण, ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत

01/07/2026
CM Bhagwant Mann filled the Enumeration Form
पंजाब

एस.आई.आर.-2026 : मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भरा गणना फॉर्म, प्रक्रिया में भागीदारी का आह्वान

01/07/2026
Keshav Maurya
उत्तर प्रदेश

कांग्रेस काल में जनता की मजदूरी लूट का श्रोत था मनरेगा: केशव मौर्य

01/07/2026
PM Modi
नई दिल्ली

भारत-पाक संवाद की मांग तेज, 100 से ज्यादा हस्तियों का PM मोदी को पत्र

01/07/2026
Cloudburst wreaks havoc in Doda
जम्मू कश्मीर

डोडा में बादल फटने से मची तबाही, बाग-बगीचे और खेत बर्बाद

01/07/2026
Next Post
Road Accident

दो अलग-अलग सड़क हादसाें में छह की मौत

यह भी पढ़ें

राहुल गांधी का पीएम पर हमला,

राहुल गांधी का पीएम पर हमला, कहा- देश को बर्बाद कर दिया

02/09/2020
Hemant Soren

सीएम हेमंत सोरेन पर ED का शिकंजा, इस मामले में समन जारी

02/11/2022
गंगाराम अंबेडकर-अखिलेश

बसपा सुप्रीमो मायावती के पूर्व OSD गंगाराम ने अखिलेश यादव से की मुलाक़ात

30/10/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version