• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

यूपी विधानसभा में पास हुआ लिफ्ट एंड एस्केलेटर एक्ट, हादसों पर लगेगी लगाम

Writer D by Writer D
10/02/2024
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, राजनीति, लखनऊ
0
Lift and Escalator Act

AK Sharma

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने शनिवार को विधानसभा एवम् विधानपरिषद में उ0 प्र0 लिफ्ट एंड एस्केलेटर विधेयक -2024 (Lift and Escalator Act) को प्रस्तुत किया, जिसे चर्चा के पश्चात दोनों सदनों में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

नगर विकास मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने विधेयक को विधान सभा में प्रस्तुत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अभी तक लिफ्ट एंड एस्केलेटर के उपयोग, सावधानियां, निगरानी, रजिस्ट्रेशन व रेगुलेट करने संबंधी कोई अधिनियम नहीं था। देश के कुछ राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में लिफ्ट एस्केलेटर के संबंध में उनके अधिनियम हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। विगत वर्ष नोएडा में लिफ्ट में घटित हुई एक दुर्घटना की ओर पिछले सदन में ही सदस्य योगेंद्र सिंह और पंकज सिंह ने सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया था। उसी समय से इस अधिनियम को प्रदेश में भी लागू करने के प्रति कदम आगे बढ़ाया गया और यह अधिनियम आज सदन के समझ प्रस्तुत किया जा सका।

मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने इस अधिनियम (Lift and Escalator Act) के नियम व शर्तों की जानकारी देते हुए सदन को बताया कि इस अधिनियम के दायरे में प्रदेश के सभी निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के भवनों व परिसरों को लाया गया है। निजी उपयोग में लगवाई गई लिफ्ट में इस अधिनियम की कुछ शर्तों में से ढील दी गई है, लेकिन सार्वजनिक उपयोग में लगाई गई लिफ्ट व एस्केलेटर का रजिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस, हादसे के दौरान संबंधित अधिकारी को तुरंत सूचना देने, हादसे में पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने जैसे प्रावधान किए गए हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत औद्योगिक एरिया या परिसर में लगी लिफ्ट य एस्केलेटर पर इस अधिनियम की शर्तें लागू नहीं होगी, बाकी प्रदेश की सभी निजी व सार्वजनिक भवनों व परिसरों पर लगी लिफ्ट एवम् एस्केलेटर पर इस अधिनियम की शर्तें अनिवार्य रूप से प्रभावी होगी।

यूपी में सुशासन अचानक नहीं आया, करने पड़े कई बड़े रिफॉर्म : योगी आदित्यनाथ

एके शर्मा (AK Sharma) ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते शहरीकरण व नगरीकरण के कारण जरूरत के मुताबिक बहुमंजिला इमारते, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाए जा रहे हैं। इन इमारतों का उपयोग करने के लिए लिफ्ट और एक्सलेटर की भी मांग बढ़ी है। बहुमंजिला इमारतों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बहुतायत में लिफ्ट लगाई जा रही हैं और उपयोग भी किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री के कार्यकाल के समय में रेलवे स्टेशनो और तीर्थ स्थलों पर भी लिफ्ट व एस्केलेटर लगाकर उपयोग होने लगा है। लिफ्ट व एस्केलेटर का प्रयोग आसक्तजनों के साथ बच्चें, बुजुर्ग,युवा सभी लोग करते हैं। इस व्यवस्था के लागू होने से लिफ्ट संचालक सावधानी बरतेंगे और हादसे भी कम होंगे।

Tags: ak sharmaLift and Escalator BillLift and Escalator Bill-2024Lucknow NewsUP Assemblyup news
Previous Post

पहले की सरकारों में थी कर्महीनता, हमने बनाया यूपी को सर प्लस स्टेटः सीएम योगी

Next Post

प्रदेश में बढ़ा है कृषि क्षेत्र का दायरा, खत्म किये गये बिचौलिये: योगी

Writer D

Writer D

Related Posts

10 killed in stampede near Chinnaswamy Stadium
Main Slider

RCB का जश्न मातम में बदला, चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 10 की मौत

04/06/2025
Arvind Panagariya
Main Slider

वित्त आयोग ने की उत्तर प्रदेश की सराहना, कहा- उप्र बहुत ही अच्छी तरह से संचालित राज्य

04/06/2025
Monsoon Session
Main Slider

संसद के मॉनसून सत्र 21 जुलाई से होगा शुरू, सेशन के हंमामेदार रहने के आसार

04/06/2025
Corona
Main Slider

कोरोना से 24 घंटे में 7 लोग काल कवलित, आए इतने हजार केस

04/06/2025
Accident
Main Slider

शादी से लौट रहे परिवार की कार पर पलटा ट्राला, 9 लोगों की दर्दनाक मौत

04/06/2025
Next Post
CM Yogi

प्रदेश में बढ़ा है कृषि क्षेत्र का दायरा, खत्म किये गये बिचौलिये: योगी

यह भी पढ़ें

आतंकी ढेर

J&K : हंदवाड़ा मुठभेड़ में लश्कर के टॉप कमांडर नसीर समेत दो आतंकी ढेर

20/08/2020
Aamir Khan

आमिर खान ने कांग्रेस वीडियो के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, जानें पूरा मामला

16/04/2024
Theft

मोबाइल टॉवर के पार्ट्स चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश

22/04/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version