• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

EVM से ही होंगे चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की VVPAT पर सभी याचिकाएं

Writer D by Writer D
26/04/2024
in Main Slider, राजनीति, राष्ट्रीय
0
EVM-VVPAT

EVM-VVPAT

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के वोटों की वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों से 100 फीसदी सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। बैलेट पेपर (Ballot Paper) से चुनाव की मांग को लेकर दर्ज याचिका भी खारिज कर दी गई है। ये फैसला जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षा वाली बेंच ने सहमति से दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसने दो निर्देश दिए हैं – एक निर्देश यह है कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) को सील कर दिया जाना चाहिए और उन्हें कम से कम 45 दिनों के लिए संग्रहीत किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दूसरा निर्देश यह है कि उम्मीदवारों के पास परिणामों की घोषणा के बाद इंजीनियरों की एक टीम द्वारा जांचे जाने वाले EVM के माइक्रोकंट्रोलर प्रोग्राम को प्राप्त करने का विकल्प होगा, ऐसा अनुरोध उम्मीदवार द्वारा परिणामों की घोषणा के बाद सात दिनों के भीतर किया जाना है।

EVM के खिलाफ जनहित याचिकाओं पर SC ने लगाई फटकार, कहा बार-बार उठाया जा रहा मुद्दा

गौरतलब है कि कई संगठनों ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक याचिका दाखिल की थी कि EVM और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान भी किया जाए। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने की और चुनाव आयोग को इस मामले में राहत देते हुए सभी मांगों को खारिज करक दिया है।

अपने फैसले क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट तौर पर कहा है कि मतदान EVM मशीन से ही होगा और EVM-VVPAT का 100 फीसदी मिलान नहीं किया जाएगा। 45 दिनों तक VVPAT की पर्ची सुरक्षित रहेंगी, ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेंगी।
कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि उम्मीदवारों के पास नतीजों की घोषणा के बाद टेक्निकल टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा, जिसे चुनाव की घोषणा के सात दिनों के भीतर किया जा सकेगा।

Tags: delhi newsevm vvpatNational newsSupreme Court
Previous Post

सर्वार्थ सिद्धि योग से हुआ वैशाख मास का प्रारंभ, इस शुभ दिन होगा समाप्त

Next Post

शादी का जश्न बना काल, आतिशबाजी से लगी आग में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

Writer D

Writer D

Related Posts

DM Savin Bansal
राजनीति

डीएम का जन दर्शन हिट; एक ही छत के नीचे न्याय, शिक्षा, रोजगार, नाफरमानी पर सख्त एक्शन

23/06/2025
CM Dhami
राजनीति

उत्तराखंड को ’खेलभूमि’ के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार: मुख्यमंत्री

23/06/2025
Rishabh Pant
Main Slider

ऋषभ पंत ने फिर रचा इतिहास, एक ही मैच जड़ा दूसरा शतक

23/06/2025
Lalu Yadav filed his nomination
राजनीति

लालू यादव ने दाखिल किया नामांकन, निर्विरोध RJD का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय

23/06/2025
tej pratap
बिहार

मेरी जान को खतरा है…, लालू के बेटे ने नीतीश सरक़ार से लगाईं सुरक्षा की गुहार

23/06/2025
Next Post
Massive fire caused by cylinder explosion

शादी का जश्न बना काल, आतिशबाजी से लगी आग में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

यह भी पढ़ें

Bindi

बिंदी बढ़ाती है आपकी की सुंदरता, अपने फेस कट के हिसाब से करें इसका चुनाव

22/08/2021
Prof Mahendra Prasad Singh

JDU के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रो महेंद्र प्रसाद सिंह का कोरोना से निधन, पार्टी में शोक की लहर

22/11/2020
Banana Raita

और चीजों के रायते फेल है इस के रायते आगे, खाने के बाद सिर्फ इसकी ही होगी डिमांड

19/08/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version