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EVM से ही होंगे चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की VVPAT पर सभी याचिकाएं

Writer D by Writer D
26/04/2024
in Main Slider, राजनीति, राष्ट्रीय
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EVM-VVPAT

EVM-VVPAT

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के वोटों की वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों से 100 फीसदी सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। बैलेट पेपर (Ballot Paper) से चुनाव की मांग को लेकर दर्ज याचिका भी खारिज कर दी गई है। ये फैसला जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षा वाली बेंच ने सहमति से दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसने दो निर्देश दिए हैं – एक निर्देश यह है कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) को सील कर दिया जाना चाहिए और उन्हें कम से कम 45 दिनों के लिए संग्रहीत किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दूसरा निर्देश यह है कि उम्मीदवारों के पास परिणामों की घोषणा के बाद इंजीनियरों की एक टीम द्वारा जांचे जाने वाले EVM के माइक्रोकंट्रोलर प्रोग्राम को प्राप्त करने का विकल्प होगा, ऐसा अनुरोध उम्मीदवार द्वारा परिणामों की घोषणा के बाद सात दिनों के भीतर किया जाना है।

EVM के खिलाफ जनहित याचिकाओं पर SC ने लगाई फटकार, कहा बार-बार उठाया जा रहा मुद्दा

गौरतलब है कि कई संगठनों ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक याचिका दाखिल की थी कि EVM और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान भी किया जाए। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने की और चुनाव आयोग को इस मामले में राहत देते हुए सभी मांगों को खारिज करक दिया है।

अपने फैसले क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट तौर पर कहा है कि मतदान EVM मशीन से ही होगा और EVM-VVPAT का 100 फीसदी मिलान नहीं किया जाएगा। 45 दिनों तक VVPAT की पर्ची सुरक्षित रहेंगी, ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेंगी।
कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि उम्मीदवारों के पास नतीजों की घोषणा के बाद टेक्निकल टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा, जिसे चुनाव की घोषणा के सात दिनों के भीतर किया जा सकेगा।

Tags: delhi newsevm vvpatNational newsSupreme Court
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