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कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका, सजा पर राहत से किया इनकार

Writer D by Writer D
19/01/2026
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, उन्नाव, क्राइम
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Kuldeep Sengar

kuldeep sengar

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दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की कस्टडी में मौत के मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Sengar) की 10 साल की सजा को सस्पेंड करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस रविंदर डुडेजा ने कहा कि सेंगर ने कुल 10 साल की सजा में से करीब 7.5 साल कस्टडी में बिताए हैं और मामले में सजा के खिलाफ उनकी अपील पर फैसला लेने में देरी हुई है, यह देरी कुछ हद तक सेंगर की वजह से हुई, जिन्होंने कई एप्लीकेशन दी थीं इसलिए, उन्होंने बेल और सजा सस्पेंड करने की अर्जी खारिज कर दी।

उन्नाव रेप पीड़िता के पिता को सेंगर (Kuldeep Sengar) के कहने पर गिरफ्तार किया गया था और 9 अप्रैल, 2018 को पुलिस की बर्बरता के कारण कस्टडी में उनकी मौत हो गई थी। मार्च 2020 में दिल्ली की एक कोर्ट ने सेंगर और दूसरों को उनकी मौत के लिए दोषी ठहराया और 10 साल जेल की सजा सुनाई थी।

कोर्ट ने सजा सस्पेंड करने से किया इनकार

जज ने आगे इस बात पर जोर दिया कि सजा के बाद मामले में ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ जिससे कोर्ट अपील करने वाले के पक्ष में अपने फैसले का इस्तेमाल कर सके। सेंगर (Kuldeep Sengar) के क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखते हुए, कोर्ट ने माना कि जुर्म की गंभीरता और कुल मिलाकर तथ्य और हालात इस स्टेज पर सजा सस्पेंड करने लायक नहीं हैं।

अर्जी को खारिज करते हुए, कोर्ट ने कहा कि अपील को मेरिट के आधार पर सुना जाएगा और इस पर जल्द से जल्द सुनवाई करने का निर्देश दिया।

जस्टिस डुडेजा ने जोर देकर कहा कि सजा सस्पेंड करने के तरीके में अंतरिम राहत देने के बजाय अपील पर आखिरी फैसला करना सही तरीका होगा।

जून 2024 में भी कोर्ट ने अर्जी कर दी थी खारिज

खास बात यह है कि जून 2024 में हाई कोर्ट ने सेंगर (Kuldeep Sengar) की ऐसी ही एक अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने तब कहा था कि जब जुर्म की गंभीरता, जुर्म का नेचर, दोषी का क्रिमिनल रिकॉर्ड और ज्यूडिशियरी पर लोगों के भरोसे पर पड़ने वाले असर जैसे फैक्टर्स पर विचार किया जाता है, तो सेंगर सजा सस्पेंड करने का हकदार नहीं है।

Tags: Kuldeep SengerUnnao rape caseunnoa news
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