• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका, सजा पर राहत से किया इनकार

Writer D by Writer D
19/01/2026
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, उन्नाव, क्राइम
0
Kuldeep Sengar

kuldeep sengar

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की कस्टडी में मौत के मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Sengar) की 10 साल की सजा को सस्पेंड करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस रविंदर डुडेजा ने कहा कि सेंगर ने कुल 10 साल की सजा में से करीब 7.5 साल कस्टडी में बिताए हैं और मामले में सजा के खिलाफ उनकी अपील पर फैसला लेने में देरी हुई है, यह देरी कुछ हद तक सेंगर की वजह से हुई, जिन्होंने कई एप्लीकेशन दी थीं इसलिए, उन्होंने बेल और सजा सस्पेंड करने की अर्जी खारिज कर दी।

उन्नाव रेप पीड़िता के पिता को सेंगर (Kuldeep Sengar) के कहने पर गिरफ्तार किया गया था और 9 अप्रैल, 2018 को पुलिस की बर्बरता के कारण कस्टडी में उनकी मौत हो गई थी। मार्च 2020 में दिल्ली की एक कोर्ट ने सेंगर और दूसरों को उनकी मौत के लिए दोषी ठहराया और 10 साल जेल की सजा सुनाई थी।

कोर्ट ने सजा सस्पेंड करने से किया इनकार

जज ने आगे इस बात पर जोर दिया कि सजा के बाद मामले में ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ जिससे कोर्ट अपील करने वाले के पक्ष में अपने फैसले का इस्तेमाल कर सके। सेंगर (Kuldeep Sengar) के क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखते हुए, कोर्ट ने माना कि जुर्म की गंभीरता और कुल मिलाकर तथ्य और हालात इस स्टेज पर सजा सस्पेंड करने लायक नहीं हैं।

अर्जी को खारिज करते हुए, कोर्ट ने कहा कि अपील को मेरिट के आधार पर सुना जाएगा और इस पर जल्द से जल्द सुनवाई करने का निर्देश दिया।

जस्टिस डुडेजा ने जोर देकर कहा कि सजा सस्पेंड करने के तरीके में अंतरिम राहत देने के बजाय अपील पर आखिरी फैसला करना सही तरीका होगा।

जून 2024 में भी कोर्ट ने अर्जी कर दी थी खारिज

खास बात यह है कि जून 2024 में हाई कोर्ट ने सेंगर (Kuldeep Sengar) की ऐसी ही एक अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने तब कहा था कि जब जुर्म की गंभीरता, जुर्म का नेचर, दोषी का क्रिमिनल रिकॉर्ड और ज्यूडिशियरी पर लोगों के भरोसे पर पड़ने वाले असर जैसे फैक्टर्स पर विचार किया जाता है, तो सेंगर सजा सस्पेंड करने का हकदार नहीं है।

Tags: Kuldeep SengerUnnao rape caseunnoa news
Previous Post

रिलीज से पहले ही इस फिल्म ने मचाया तहलका, धुरंधर को भी पछाड़ा

Next Post

Are You Dead? ऐप हर कोई कर रहा डाउनलोड, जानें क्यों हो रहा है पॉपुलर

Writer D

Writer D

Related Posts

Niti Extreme Ultra Run
Main Slider

नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन : फिट इंडिया और सीमांत पर्यटन को नई उड़ान देने की पहल

31/05/2026
Main Slider

मुख्यमंत्री ने बालिकाओं के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात के 134 वें संस्करण को सुना

31/05/2026
Pimples
Main Slider

मुहांसों में करें इस लकड़ी का इस्तेमाल, आजमाते ही दिखेगा असर

31/05/2026
Masala Macaroni
Main Slider

टिफिन में पैक करें ये डिश, बच्चों को चेहरे पर आएगी मुस्कान

31/05/2026
Night Shift
Main Slider

रात में काम करने वाले इस बीमारी से होते है शिकार

31/05/2026
Next Post
Are You Dead App

Are You Dead? ऐप हर कोई कर रहा डाउनलोड, जानें क्यों हो रहा है पॉपुलर

यह भी पढ़ें

shivraj singh chauhan

शीतकालीन सत्र से पहले शिवराज ने कराया कोविड-19 टेस्ट, रिपोर्ट आई नेगेटिव

27/12/2020
Two shooter encounter

जंगल में हुई पुलिस मुठभेड़ में तीन बदमाश गिरफ्तार, पेट्रोल-पंप लूट का था आरोप

06/12/2020
Bloating Problem

पेट फूलने की समस्या से है परेशान, राहत दिलाएगी ये चीजें

17/04/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version