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जग्गी हत्याकांड: पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे को उम्रकैद, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Writer D by Writer D
06/04/2026
in Main Slider, क्राइम, छत्तीसगढ़, राजनीति, राष्ट्रीय
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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी (Amit Jogi) को हाई-प्रोफाइल जग्गी मर्डर केस में उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले अमित जोगी को बरी करने का फैसला पलट दिया गया था और राज्य के राजनीतिक माहौल में हलचल मच गई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की एक डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (J) के अध्यक्ष अमित जोगी को ट्रायल कोर्ट की 2007 की क्लीन चिट कानूनी तौर पर गलत थी।

कोर्ट ने कहा कि जब 28 दूसरे आरोपियों को पहले ही उन्हीं सबूतों के आधार पर दोषी ठहराया जा चुका था, तो कथित मुख्य साजिशकर्ता को बरी करना गलत था। अमित जोगी को मर्डर और क्रिमिनल साजिश के आरोप में दोषी ठहराया गया और 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

यह मामला 4 जून, 2003 का है, जब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के सीनियर नेता और विद्याचरण शुक्ल के करीबी रामअवतार जग्गी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे बड़ा राजनीतिक हंगामा मच गया था।

2007 में रायपुर कोर्ट ने 28 को ठहराया था दोषी

पुलिस ने 31 लोगों को नामजद किया, और 2007 में, रायपुर की एक कोर्ट ने उनमें से 28 को दोषी ठहराया, जबकि अमित जोगी को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया। जग्गी के बेटे, सतीश जग्गी ने कानूनी लड़ाई जारी रखी, और आखिरकार मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए, जिसके बाद हाई कोर्ट ने केस को फिर से खोला।

अमित जोगी के साथ, कोर्ट ने याह्या ढेबर, अभय गोयल, फिरोज सिद्दीकी, वीके पांडे और चिमन सिंह सहित आरोपियों की सजा को फिर से पक्का किया।

अमित जोगी की लीगल टीम ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) फाइल कर दी है, जिससे आगे और भी डेवलपमेंट की संभावना का संकेत मिलता है। आरोपियों को पिछले हफ्ते दोषी ठहराया गया था और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने सरेंडर का आदेश जारी किया था।

जानें हाईकोर्ट के फैसले के बाद क्या बोले अमित जोगी

अमित जोगी ने हाई कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उन्हें पहले बरी कर दिया गया था और अब अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना दोषी ठहराया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट चीजों को ठीक कर देगा।

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “प्यारे दोस्तों और शुभचिंतकों, आज हाई कोर्ट ने मेरे खिलाफ CBI की अपील सिर्फ़ 40 मिनट में मान ली, और मुझे सुनवाई का मौका भी नहीं दिया। मुझे अफसोस है कि एक ऐसे व्यक्ति को, जिसे कोर्ट ने बरी कर दिया था, अब बिना सुनवाई का एक भी मौका दिए दोषी करार दिया गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।”

उन्होंने आगे कहा, “कोर्ट ने मुझे सरेंडर करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है। मुझे लगता है कि मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और मैं शांति, विश्वास और सब्र के साथ आगे ।आखिर में सच की जीत होगी।”

Tags: Chattisgarh News
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