• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
Advertisement
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

CEC ज्ञानेश कुमार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने निलंबन से किया इनकार

Writer D by Writer D
05/10/2026
in Main Slider, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
Gyanesh Kumar

Gyanesh Kumar

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने अंतरिम तौर पर CEC को निलंबित करने की मांग स्वीकार नहीं की और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। पीठ ने कहा कि उसे उम्मीद है कि संवैधानिक संस्था कानून के मुताबिक काम कर रही होगी।

SIR और फॉर्म-6 पर उठे सवाल

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि SIR, फॉर्म-6 में बदलाव और चुनाव आयोग के कुछ अन्य फैसले दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए। याचिकाकर्ताओं ने सामूहिक निर्णय प्रक्रिया से जुड़े कानूनी प्रावधानों का हवाला दिया है।

‘पहले चुनाव आयोग का जवाब आने दें’

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने CEC को निलंबित करने और बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों के जरिए आयोग का कामकाज चलाने की मांग रखी। उन्होंने CEC को मिले कानूनी संरक्षण और चुनाव आयोग में फैसलों की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए।

सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि याचिकाकर्ता एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर अपनी दलील रख रहे हैं और अदालत केवल उसके आधार पर अंतरिम आदेश नहीं दे सकती। कोर्ट ने पहले चुनाव आयोग का जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ताओं ने उठाया सामूहिक फैसलों का मुद्दा

ये याचिकाएं सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह और अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दाखिल की हैं। याचिकाओं में यह जांचने की मांग की गई है कि क्या CEC ने ऐसे अधिकारों का व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल किया, जो कानून के तहत पूरे चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

अदालत ने फिलहाल निलंबन की मांग पर अंतरिम राहत नहीं दी है। अब मामले में चुनाव आयोग के जवाब के बाद आगे की सुनवाई होगी।

Previous Post

Mandai Wildlife Reserve पहुंचे CM साय, बोले- वन्यजीव संरक्षण से बढ़ेगा पर्यटन और रोजगार

Next Post

राम नगरी अयोध्या पहुंचे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, रामलला के किये दर्शन

Writer D

Writer D

Related Posts

उत्तराखंड

आंगन मिलन में सीएम धामी का संदेश, हर बच्चे को स्वस्थ और सुरक्षित माहौल का संकल्प

05/10/2026
Main Slider

नव नियुक्त कार्मिक सेवाभाव, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ निभाएं जिम्मेदारी: मुख्यमंत्री

05/10/2026
Main Slider

आईटीआई प्रवेश के पांचवें चरण की प्रक्रिया शुरू, 11 अक्टूबर तक होंगे ऑनलाइन आवेदन

05/10/2026
Deepotsav
Main Slider

योगी सरकार के नेतृत्व में भव्य होगा 10वां दीपोत्सव, 33 लाख दीपों से जगमगाएगी रामनगरी

05/10/2026
Main Slider

ग्रीन कॉरिडोर की तर्ज पर फैजुल्लागंज से नैमिष तक बनेगा तटबंध: मुख्यमंत्री योगी

05/10/2026
Next Post

राम नगरी अयोध्या पहुंचे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, रामलला के किये दर्शन

यह भी पढ़ें

बाल दिवस

बाल दिवस के मौके पर होंडा ने ‘लिटिल रोड ऑफिसर्स’ का किया आयोजन

13/11/2020

राम मंदिर भूमि पूजन पर उठा सवाल तो उमा भारती बोलीं- राम के काम में कैसा मुहूर्त

23/07/2020
23 सितंबर को झमाझम बारिश Heavy rain on 23 september

यूपी, दिल्ली-एनसीआर समेत देश के इन राज्यों में 23 सितंबर को हो सकती है झमाझम बारिश

22/09/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version