• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद पर दायर हुआ एक नया केस

Writer D by Writer D
10/08/2023
in उत्तर प्रदेश, मथुरा
0
Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah

Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद ईदगाह (Shri Krishna Janmabhoomi) विवाद पर एक नया मामला गुरूवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा की अदालत में दायर किया गया है। वाद को अदालत ने रजिस्टर कर लिया है।

इसके पहले दायर हुए एक दर्जन से अधिक मामले मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर वहां पर स्थानान्तरित कर दिए गए है। आगरा के अधिवक्ता सुरेन्द्र गुप्ता एवं अन्य के द्वारा आज यह मामला रिप्रेजेन्टेटिव सूट के रूप में दायर किया गया है।

डीजीसी सिविल संजय गौड़ के अनुसार इस सूट के वादी भगवान श्रीकृष्ण विराजमान श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmabhoomi) मथुरा, द्वारा उनके मित्र आगरा निवासी सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, स्थान श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा द्वारा उनके मित्र आगरा निवासी सुरेन्द्र कुमार गुप्ता , आगरा निवासी सुरेन्द्र कुमार गुप्ता ,महाबीर शर्मा, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव- दोनो निवासी मथुरा हैं जब कि इसके प्रतिवादी अध्यक्ष / सचिव अंजुमान इस्लामिया कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह, मथुरा, जमील कुरेशी एव अबरार वार्सी देानो ही निवासी मनोहरपुरा मथुरा, समीरूद्दीन एव मो0 शाहिद दोनो ही निवासी दरेसी रोड मथुरा, हाफिज सलीम केशोपुरा भरतपुर रोड मथुरा, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट कार्यालय श्रीकृष्ण जन्मभूमि एवं श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान कार्यालय डीग गेट चैराह मथुरा हैं।

Air India ने जारी किया अपना नया Logo और डिजाइन, थीम गीत का भी किया खुलासा

इस मामले में वाद के प्रमुख वादी सुरेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा अदालत से एक ऐसा आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा का पूरा परिसर इस वाद के विग्रह का है तथा इससे प्रतिवादी तथा मुस्लिम पक्ष का कुछ लेना देना नही है। केस में पांच मुसलमानों को सम्पूर्ण मुसलमान बिरादरी के प्रतिनिधि के रूप में रखा गया है।

वाद में प्रतिवादियों एवं मुस्लिम पक्ष पर इस बात का रोक लगाने व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की प्रार्थना की गई है कि वे ढांचे को तोडने के बाद मन्दिर का निर्माण करने, पूजा करने पर व्यवधान न करें तथा विरोध करने वालों पर हर्जा खर्चा लगाने की भी प्रार्थना की गई है।

Tags: mathura newsShri Krishna Janmabhoomiup news
Previous Post

कर चोरी करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाए: सीएम धामी

Next Post

सदन में योगी सरकार का जवाब, उप्र में जातीय जनगणना कराने की कोई योजना नहीं

Writer D

Writer D

Related Posts

Gorakshapeeth is an example of the ideal relationship between Guru and disciple
Main Slider

गुरुपूर्णिमा: गुरु शिष्य के आदर्शतम रिश्ते की मिसाल है गोरक्षपीठ

05/07/2025
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

नई पहल : योगी सरकार किसानों को बना रही ब्रांड एंबेसडर

05/07/2025
AK Sharma
उत्तर प्रदेश

प्रदेश सरकार का प्रयास है कि दुनिया के कोने कोने तक अपनी मिठास और खुशबू को फैलाए आम: एके शर्मा

05/07/2025
Abdullah Azam
उत्तर प्रदेश

सपा नेता अब्दुल्ला आजम की बढ़ी मुश्किलें, इस मामले में जारी हुआ गैर जमानती वारंट

05/07/2025
Murder
Main Slider

भाजपा के उपाध्यक्ष के भाई की गोली मारकर हत्या

05/07/2025
Next Post
CM Yogi

सदन में योगी सरकार का जवाब, उप्र में जातीय जनगणना कराने की कोई योजना नहीं

यह भी पढ़ें

सरदार पटेल ने देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया : आनंदीबेन पटेल

31/10/2021
raj kundra

पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा का छलका दर्द, बोले- मेरे परिवार ने मुझे पहले ही दोषी मान लिया

21/12/2021
keshav prasad

सपा की तरह नहीं भ्रष्टाचार मुक्त भाजपा जीतेगी जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव: केशव

20/06/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version