नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से समाजवादी पार्टी नेता और सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान का निर्वाचन अमान्य घोषित करने के कारण रिक्त स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने पर रोक लगा दी है।
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बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान का निर्वाचन चुनाव लड़ने की आयु नहीं होने के आधार पर अमान्य घोषित कर दिया था। इसके बाद में, हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को इस सीट के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था।
SC stays Allahabad HC order which directed EC to hold by-polls on Suar assembly seat in UP's Rampur district, which fell vacant after disqualification of Abdullah Azam Khan, son of former Cabinet Minister Mohd. Abdullah Azam Khan.
A Bench headed by CJI SA Bobde stayed HC order
— ANI (@ANI) November 6, 2020
चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रणियन की पीठ ने कहा कि स्वार विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव कराने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाती है। अब्दुल्ला आजम खान ने इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में दो अपील दायर कर रखी हैं। इनमें उन्होंने अपना निर्वाचन निरस्त करने और इस सीट पर उपचुनाव कराने के हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती दी थी।
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बता दें कि इससे पहले, शीर्ष अदालत ने 17 जनवरी को अब्दुल्ला आजम खान का चुनाव अमान्य घोषित करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने इन अपील पर निर्वाचन आयोग और स्वार सीट पर पराजित हुए बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशित नवाज अली खान को नोटिस जारी किए थे। नवाज अली खान ने ही हाईकोर्ट में अब्दुल्ला आजम खान की उम्र के दस्तावेज पेश करते हुए उनके निर्वाचन को चुनौती दी थी।