• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

अबू सलेम को राहत नहीं, 25 साल की सजा पूरी होने पर ही होगी रिहाई

Writer D by Writer D
11/07/2022
in Main Slider, क्राइम, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
Abu Salem

Abu Salem

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 25 साल की सजा पूरी होने के बाद ही गैंगस्टर अबू सलेम (Abu Salem) की रिहाई हो सकेगी। कोर्ट ने अबू सलेम (Abu Salem) की हिरासत 2005 से शुरू होना माना है। इस हिसाब से 2030 में 25 साल पूरे होने के बाद रिहाई पर विचार किया जाएगा। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि इसके बाद ही केंद्र सरकार राष्ट्रपति को सलेम की रिहाई के लिए सलाह देने को बाध्य है।

कोर्ट ने कहा कि आश्वासन के मुताबिक सलेम (Abu Salem) को 25 साल से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सलेम की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसको पुर्तगाल में जब हिरासत में लिया गया तब से 25 साल गिना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सलेम (Abu Salem) को 12 अक्टूबर, 2005 को भारत लाया गया था। 25 साल की सजा भी 12 अक्टूबर, 2005 से ही मानी जाएगी।

कोर्ट ने 5 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र के जवाब पर असंतोष जताया था। कोर्ट ने कहा था कि गृह सचिव के हलफनामे की सराहना नहीं की जा सकती है। केंद्र सरकार ने कहा था कि उसने पुर्तगाल सरकार से वादा किया है कि सलेम को 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जाएगी। ये दो देशों के बीच का मामला है, कोर्ट कानून के मुताबिक फैसला करे। कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट को जो फैसला करना है वो तो कोर्ट करेगा ही। कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार का ये कहना सही नहीं है कि सलेम की याचिका प्री-मैच्योर है।

अवैध खनन पर लगाम लगाएं : सीएम धामी

दरअसल, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा है कि भारत सरकार की तरफ से पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन से देश के अदालतें बंधीं नहीं हैं। वह कानून के हिसाब से अपना निर्णय देती हैं। भल्ला ने यह भी कहा है कि सलेम का प्रत्यर्पण 2005 में हुआ था। उसकी रिहाई पर विचार करने का समय 2030 में आएगा, तब सरकार तय करेगी कि क्या करना है।

अबू सलेम ने याचिका दायर करके कहा था कि पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के समय भारत ने वहां की सरकार को आश्वासन दिया था कि किसी मामले में 25 साल से अधिक सज़ा नहीं दी जाएगी लेकिन मुंबई की टाडा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी है।

Tags: abu salemdelhi newsNational newsSupreme Court
Previous Post

अवैध खनन पर लगाम लगाएं : सीएम धामी

Next Post

चार बच्चों के साथ महिला ने खाया जहर, जानें पूरा मामला

Writer D

Writer D

Related Posts

NEET-2026
Main Slider

योगी सरकार का छात्र हितैषी निर्णय, NEET-2026 के अभ्यर्थियों को नगरीय परिवहन बसों के किराए में 50 प्रतिशत की छूट

18/06/2026
Illegal notice on Yogi's dream project
Main Slider

मुख्तार की जमीन पर बना योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट अवैध करार, ध्वस्तीकरण की तैयारी

18/06/2026
8 members of TTH module arrested
Main Slider

दिल्ली-NCR में बड़े हमले की तैयारी! ISI की साजिश का खुलासा; 8 सदस्य गिरफ्तार

18/06/2026
CM Yogi
Main Slider

सपा के लिए सैफई ही घर-परिवार, मेरे लिए उत्तर प्रदेश घर, 25 करोड़ लोग परिवार: मुख्यमंत्री

18/06/2026
Uddhav Thackeray
राजनीति

उद्धव की पार्टी में बगावत तेज, 6 सांसदों ने बनाई दूरी

18/06/2026
Next Post
Poision

चार बच्चों के साथ महिला ने खाया जहर, जानें पूरा मामला

यह भी पढ़ें

Indian players Ashwin and Pujara told the importance of Test cricket

भारतीय खिलाड़ी अश्विन और पुजारा ने बताया टेस्ट क्रिकेट का महत्त्व

21/06/2021
7 MLAs left AAP party before Delhi elections

केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया समन

07/03/2024
विमान हादसा

विमान हादसा : IAF के पूर्व पायलट थे दीपक साठे, आखरी वक़्त तक विमान को बचाने की कोशिश की थी

08/08/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version