• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

अबू सलेम को राहत नहीं, 25 साल की सजा पूरी होने पर ही होगी रिहाई

Writer D by Writer D
11/07/2022
in Main Slider, क्राइम, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
Abu Salem

Abu Salem

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 25 साल की सजा पूरी होने के बाद ही गैंगस्टर अबू सलेम (Abu Salem) की रिहाई हो सकेगी। कोर्ट ने अबू सलेम (Abu Salem) की हिरासत 2005 से शुरू होना माना है। इस हिसाब से 2030 में 25 साल पूरे होने के बाद रिहाई पर विचार किया जाएगा। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि इसके बाद ही केंद्र सरकार राष्ट्रपति को सलेम की रिहाई के लिए सलाह देने को बाध्य है।

कोर्ट ने कहा कि आश्वासन के मुताबिक सलेम (Abu Salem) को 25 साल से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सलेम की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसको पुर्तगाल में जब हिरासत में लिया गया तब से 25 साल गिना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सलेम (Abu Salem) को 12 अक्टूबर, 2005 को भारत लाया गया था। 25 साल की सजा भी 12 अक्टूबर, 2005 से ही मानी जाएगी।

कोर्ट ने 5 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र के जवाब पर असंतोष जताया था। कोर्ट ने कहा था कि गृह सचिव के हलफनामे की सराहना नहीं की जा सकती है। केंद्र सरकार ने कहा था कि उसने पुर्तगाल सरकार से वादा किया है कि सलेम को 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जाएगी। ये दो देशों के बीच का मामला है, कोर्ट कानून के मुताबिक फैसला करे। कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट को जो फैसला करना है वो तो कोर्ट करेगा ही। कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार का ये कहना सही नहीं है कि सलेम की याचिका प्री-मैच्योर है।

अवैध खनन पर लगाम लगाएं : सीएम धामी

दरअसल, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा है कि भारत सरकार की तरफ से पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन से देश के अदालतें बंधीं नहीं हैं। वह कानून के हिसाब से अपना निर्णय देती हैं। भल्ला ने यह भी कहा है कि सलेम का प्रत्यर्पण 2005 में हुआ था। उसकी रिहाई पर विचार करने का समय 2030 में आएगा, तब सरकार तय करेगी कि क्या करना है।

अबू सलेम ने याचिका दायर करके कहा था कि पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के समय भारत ने वहां की सरकार को आश्वासन दिया था कि किसी मामले में 25 साल से अधिक सज़ा नहीं दी जाएगी लेकिन मुंबई की टाडा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी है।

Tags: abu salemdelhi newsNational newsSupreme Court
Previous Post

अवैध खनन पर लगाम लगाएं : सीएम धामी

Next Post

चार बच्चों के साथ महिला ने खाया जहर, जानें पूरा मामला

Writer D

Writer D

Related Posts

Hair Wash
Main Slider

इस दिन नहीं धोने चाहिए बाल, घर में आती है दरिद्रता

27/09/2026
Main Slider

UPITS में दूसरे दिन 4,700 बी2बी बैठकें, 412 समझौते

26/09/2026
Main Slider

सीएम धामी ने उत्तराखण्ड विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति-2026 और GEP की तकनीकी रिपोर्ट का किया विमोचन

26/09/2026
Main Slider

भारी बारिश से प्रभावितों को तत्काल मिले राहत, सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश

26/09/2026
Main Slider

आज एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकता है वेस्ट मैनेजमेंट: ए.के. शर्मा

26/09/2026
Next Post
Poision

चार बच्चों के साथ महिला ने खाया जहर, जानें पूरा मामला

यह भी पढ़ें

Rasgulla

दिवाली मीठे में बनाएं छेना का रसगुल्ला

04/11/2021
azam khan

फिर बिगड़ी सपा सांसद आजम खान की तबियत, चेस्ट में आई दिक्कत

30/05/2021
ms dhoni

हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान कर्ण शर्मा पर गुस्साए ‘कैप्टन कूल’ महेंद्र सिंह धोनी

14/10/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version