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नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को चार साल की सजा, 11 हजार जुर्माना

Writer D by Writer D
24/12/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, जालौन
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Death Penality

Death Penality

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उत्तर प्रदेश में जालौन की पास्को अदालत ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाये गये युवक कमल सिंह को बुधवार को चारसाल कारावास और 11 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी।

मामले में सरकारी वकील लखन लाल निरंजन और ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि छह साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने युवक को दोषी पाया और आज सजा का ऐलान किया। वर्ष 2014 में 31 अगस्त की रात को सिरसाकलार थाना क्षेत्र की एक गांव में किशोरी मकान की छत पर अकेले सो रही थी।

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तभी गांव का युवक कमल सिंह पुत्र राजबहादुर किसी तरह छत पर आ गया था और बुरी नियत से किशोरी को पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा था। किशोरी द्वारा विरोध करने पर युवक उसे मारपीट कर भाग निकला था। इस मामले को लेकर पीड़िता की मां ने सिरसाकलार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

घटना के समय लड़की के नाबालिग होने के चलते मामला पास्को एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।

Tags: crime newsup news
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