• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

बीस वर्ष बाद हत्यारे को मिली आजीवन कारावास की सजा

Writer D by Writer D
03/08/2022
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, मिर्जापुर
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

मीरजापुर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट चंद्रशेखर मिश्रा ने मंगलवार को हत्या के आरोपित को दोषित होने पर बीस वर्ष आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई।

अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा संतोष यादव पुत्र गामा यादव निवासी बागादीक्षा सोभी ने लिखित तहरीर दिया था कि उसके चाचा राम यादव की पड़ोसी राजेश यादव पुत्र पहाड़ी से पुरानी रंजिश चली आ रही है। 29 जुलाई 2002 को वादी मुकदमा के चाचा राम यादव मोटरसाइकिल से नानक उपाध्याय के साथ कचहरी से अजहर इमाम वाली गली से होते हुए घर आ रहे थे।

वादी मुकदमा और पंचम यादव उनके पीछे दूसरी मोटरसाइकिल से आ रहे थे। जैसे ही वादी मुकदमा के चाचा की गाड़ी अब्दुल राजेश के बन रहे मकान के सामने अजहर इमाम की गली में पहुंची कि वहां पर पहले से मौजूद राजेश यादव पुत्र पहाड़ी यादव, नसीम कुंजड़ा पुत्र जटा कुजड़ा वादी मुकदमा के चाचा को देखते ही अपने हाथ में लिए कट्टा से ललकारते हुए कि आज जिंदा ना बचने पाए मार दो जान से, कहते हुए सामने आ गए।

इतने में नानक उपाध्याय गाड़ी छोड़कर भागे तो नसीम ने वादी मुकदमा के चाचा को पकड़ लिया और राजेश यादव ने अपने हाथ में लिए कट्टा से वादी मुकदमा के चाचा के सिर पर गोली मार दिया।

वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर में हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर में हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया। मामले को साबित करने के लिए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उदय प्रताप सिंह ने कुल 10 गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने नसीम कुंजड़ा को दोष मुक्त किया और राजेश यादव को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।

Tags: crime newsmirjapur news
Previous Post

STF के हत्थे चढ़े पांच गांजा तस्कर

Next Post

32 कछुओं के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

Writer D

Writer D

Related Posts

AK Sharma
उत्तर प्रदेश

कचरे को समस्या नहीं, ऊर्जा, रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर में बदलने की जरूरत : ए के शर्मा

11/08/2026
Mayawati
उत्तर प्रदेश

भाजपा और कांग्रेस से दूर रहने Gen Z: मायावती

11/08/2026
SP's protest over workers' issues
उत्तर प्रदेश

मजदूरों के मुद्दे पर सपा का प्रदर्शन, पुलिस से झड़प

11/08/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

सतत विकास से बनी गोरखपुर की नई पहचान : CM योगी

11/08/2026
Brajesh Pathak
Main Slider

राहुल गांधी को झारखंड के छात्रों की चीख सुनाई नहीं पड़ रही: बृजेश पाठक

11/08/2026
Next Post
Animals

32 कछुओं के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

यह भी पढ़ें

arrested

चोरी की रेल पटरी बेचने जा रहे दो गिरफ्तार, मिनी ट्रक पर लदी नौ पटरी बरामद

29/03/2022
CM Dhami

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर उत्तराखंड का फोकस, आईआईटी रुड़की में मुख्यमंत्री का आह्वान

16/01/2026
akali dal- bsp

27 साल बाद बड़ा राजनीतिक ‘ट्विस्ट’, ये दोनों पार्टियां साथ लड़ेंगी चुनाव

12/06/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version