• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

बिजली हड़ताल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट गंभीर, यूनियन पदाधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी

Writer D by Writer D
17/03/2023
in उत्तर प्रदेश, लखनऊ
0
Allahabad High Court

Allahabad High Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

लखनऊ। विद्युत कर्मियों के एक संगठन विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के द्वारा चलाये जा रहे आंदोलन एवं हड़ताल का इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने गंभीर संज्ञान लिया है। आज दिनांक 17 मार्च 2023 को पारित एक सख्त आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा है कि विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति की यह हड़ताल बिल्कुल अनुचित है, जनहित के विरुद्ध है और जनता को परेशान करने वाला है। उच्च न्यायालय ने पूरे प्रदेश को परेशान करने वाला एवं जनहित के विरुद्ध इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की है।

उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) का यह आदेश उनके 6 दिसंबर 2022 के दिए गए आदेश से जुड़ा हुआ है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था, कि विद्युत आपूर्ति एक आवशयक सेवा है और उसमें बाधा डालना स्विकार नहीं है। उच्च न्यायालय ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि संघर्ष समिति द्वारा चलाई जा रही हड़ताल, उनके पूर्व के आदेश की अवहेलना है और जिसके लिए कोर्ट के आदेश की अवमानना की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी है।

साथ ही न्यायालय ने कर्मचारी संघर्ष समिति के नेताओ के विरूद्ध जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 20 मार्च 2023 को स्वयं के समक्ष हाजिर होने को आदेशित किया है।

ऊर्जा मंत्री ने विद्युत आपूर्ति संबंधी शिकायतों का त्वरित कार्यवाई के दिए निर्देश

उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार बिजली जैसी आवश्यक सेवा को सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय के 6 दिसंबर 2022 के आदेश के दृष्टिगत दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध भी उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया है।

Tags: Allahabad High Courtelectricity strikeelectricity strike in up
Previous Post

ऊर्जा मंत्री ने विद्युत आपूर्ति संबंधी शिकायतों का त्वरित कार्यवाई के दिए निर्देश

Next Post

संतकबीरनगर में हड़ताल से बिजली आपूर्ति लड़खड़ाई, अंधेरे में डूबे सैकड़ों गांव

Writer D

Writer D

Related Posts

cm yogi
Main Slider

मुख्यमंत्री ने पद्म पुरस्कार पाने वाली विभूतियों को दी बधाई एवं शुभकामनाएं

25/05/2026
Main Slider

जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास का प्रभावी केंद्र बनाया जाए: मुख्यमंत्री

25/05/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

कर संग्रह बढ़ाने के साथ ईमानदार व्यापारियों को मिले सुविधा, सम्मान और त्वरित समाधान: मुख्यमंत्री

25/05/2026
cm yogi
Main Slider

ग्राम प्रधानों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा! चुनाव होने तक बने रहेंगे प्रशासक

25/05/2026
Keshav Maurya
उत्तर प्रदेश

जनता की सेवा ही मेरा सर्वोपरि धर्म, नेता नहीं बल्कि बेटा, भाई और मित्र बनकर करता हूँ मदद: उप मुख्यमंत्री

25/05/2026
Next Post
Power Supply

संतकबीरनगर में हड़ताल से बिजली आपूर्ति लड़खड़ाई, अंधेरे में डूबे सैकड़ों गांव

यह भी पढ़ें

amul milk

बजट के बाद महंगाई का झटका, इस कंपनी ने बढ़ाएं दूध के दाम

03/02/2023
Dining Table

डाइनिंग टेबल पर ज़रूर रखें ये चीज, कभी नहीं होगी अन्न की कमी

13/08/2025
terrorist

शोपियां में सुरक्षाबलों ने ढेर किए दो आतंकी, सर्च ऑपरेशन जारी

20/10/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version