• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

सीएम के तौर पर केजरीवाल नहीं करेंगे कामकाज; SC ने जमानत पर लगा दीं इतनी शर्तें

Writer D by Writer D
12/07/2024
in राजनीति, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
Arvind Kejriwal

Arvind Kejriwal

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के लिए आज का दिन खास रहा। देश की सबसे बड़ी अदालत से उन्हें राहत मिली। ईडी (ED) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई के लिए बड़ी बेंच के पास भेज दिया। साथ ही तब तक के लिए दिल्ली के सीएम को राहत देते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।

हालांकि, देश की सबसे बड़ी अदालत ने केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की रिहाई पर कई शर्तें भी रख दी हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा है कि बेल अवधि के दौरान वह सीएम के तौर पर कामकाज नहीं कर सकते हैं।

सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को 50 हजार रुपए का बेल बाउंड भरना होगा और इतनी ही राशि की श्योरिटी देन होगी। सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर केजरीवाल के मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज करने पर रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि यदि सीबीआई केस में भी केजरीवाल को जमानत मिलती है तो वह भले ही जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज नहीं संभाल पाएंगे। इससे पहले इसी बेंच ने 10 मई को जब 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी तब भी केजरीवाल पर ऐसी शर्तें लगाईं गईं थीं।

कोर्ट ने कहा है कि जब तक केजरीवाल (Arvind Kejriwal) अंतरिम जमानत पर हैं वह मुख्यमंत्री दफ्तर या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा केजरीवाल तब तक किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं जब तक कि एलजी से मंजूरी लेने के लिए ऐसा करना आवश्यक ना हो। एक अन्य शर्त के तहत केजरीवाल मौजूदा केस में अपनी भूमिका को लेकर कोई बयान नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल किसी गवाह से बात नहीं कर सकते हैं और ना ही इस केस से जुड़े किसी आधिकारिक फाइल को वह देख सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि अंतरिम जमानत को बड़ी बेंच बढ़ा सकती है या वापस भी ले सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 90 दिनों से अधिक समय से जेल में बंद हैं और जब तक बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई नहीं कर लेती है, उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद पर बने रहना है या इसे छोड़ना चाहिए यह फैसला खुद उन्हें करना है। अदालत ने इस पर हस्तक्षेप से इनकार किया।

Tags: Arvind Kejriwaldelhi newsNational newsSupreme Court
Previous Post

नगर विकास मंत्री ने अपने जन्म दिवस पर दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल देकर किया सम्मानित

Next Post

सीएम याेगी का अफसराें काे जनसुनवाई कर समाधान करने के निर्देश

Writer D

Writer D

Related Posts

Operation Prahar
राजनीति

‘ऑपरेशन प्रहार’ में उत्तराखंड पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1400 से अधिक अपराधी गिरफ्तार

14/05/2026
Disability Pension Scheme
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार की दिव्यांग पेंशन योजना बनी लाखों दिव्यांगजनों का सहारा

14/05/2026
Suresh Khanna
Main Slider

सीएम योगी की प्रेरणा से ईंधन बचत अभियान को मिली नई रफ्तार, साइकिल से विधानसभा पहुंचे वित्त मंत्री

14/05/2026
CM Yogi
Main Slider

फसल और पशुधन नुकसान पर किसानों के साथ खड़ी योगी सरकार

14/05/2026
CM Dhami
राजनीति

नियुक्ति पत्र नहीं, यह जनसेवा का संकल्प पत्र है: सीएम धामी

14/05/2026
Next Post
CM Yogi

सीएम याेगी का अफसराें काे जनसुनवाई कर समाधान करने के निर्देश

यह भी पढ़ें

cheque

इस बैंक ने चेक पेमेंट के नियमों में किया बदलाव, जानें क्लीयरिंग का नया प्रोसेस

04/03/2023
Jyotiraditya Scindia

कांग्रेस जब सरकार में थी, तो जनता की चिंता नहीं की : सिंधिया

11/10/2020
Darsh Amavasya

दर्श अमावस्या पर दान करते समय इन बातों का रखें ध्यान, पूर्वजों का मिलेगा आशीर्वाद

28/02/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version