• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

आजम खान की गई विधायकी, विधानसभा अध्यक्ष ने रद्द की सदस्यता

Writer D by Writer D
28/10/2022
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, रामपुर
0
Azam Khan

Azam Khan

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

रामपुर। हेट स्पीच के मामले में सपा नेता आजम खान (Azam Khan) की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। गुरुवार को ही रामपुर कोर्ट ने इस मामले में आजम खान को तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी। अनुमान पहले से लगाया जा रहा था कि आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी क्योंकि उन्हें दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई थी।

जिस मामले में आजम खान (Azam Khan) को ये सजा हुई है,वो 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है। कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। इसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी। इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया है।

अब आजम की सदस्यता इसलिए रद्द की गई है क्योंकि साल 2002 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में किए गए संशोधन के मुताबिक सजा की अवधि पूरी होने के बाद छह साल तक चुनाव लड़ने की पाबंदी रहती है। पहले ये पाबंदी फैसला सुनाने के दिन से ही लागू होती थी। लेकिन उसमें तकनीकी खामियां दिखीं। इसके बाद संसद ने इसमें संशोधन किया। इसके मुताबिक सजा प्राप्त व्यक्ति अपनी सजा पूरी करने के बाद भी छह साल तक चुनाव नही लड़ सकेगा।

छठ पूजा वाले दिन को ‘ड्राई डे’ किया गया घोषित, रविवार को नहीं मिलेगी शराब

वैसे आजम खान के पास अभी कुछ विकल्प मौजूद हैं। वे रामपुर कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ निचली अदालत में जा सकते हैं। अगर वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिलती है तो वे हाई कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं। खुद आजम खान भी जोर देकर कह रहे हैं कि उनके पास कई विकल्प मौजूद हैं। उन्होंने कोर्ट की सजा के बाद कहा था कि ये अधिकतम सजा सुनाई थी। बेल अनिवार्य प्रावधान है। इसलिए बेल पर हूं। लेकिन मैं इंसाफ का कायल हो गया हूं। ये पहला चरण है। अभी कानूनी रास्ते खुले हैं। बहुत सारे विकल्प हैं। आगे सेशन कोर्ट जाएंगे। सारा जीवन ही संघर्ष का है।

Tags: azam khanRampur Newsup news
Previous Post

छठ पूजा वाले दिन को ‘ड्राई डे’ किया गया घोषित, रविवार को नहीं मिलेगी शराब

Next Post

यूपी एटीएस और आजमगढ़ पुलिस ने अवैध असलहों के साथ दो तस्करों को किया गिरफ्तार

Writer D

Writer D

Related Posts

Biogas Plant
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार प्रदेश में बड़े पैमाने पर स्थापित करेगी बायोगैस संयंत्र

07/07/2026
Ram Mandir
अयोध्या

अयोध्या में आस्था बरकरार, रामलला दरबार में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़

07/07/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

बाबरी ढांचे की जगह राममंदिर देखकर सपा व कांग्रेस को पीड़ा: सीएम योगी

07/07/2026
Keshav Maurya
उत्तर प्रदेश

डिप्टी CM का निर्देश, हर ब्लॉक में खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं की प्रदर्शनी करें आयोजित

07/07/2026
Delhi Rain
Main Slider

काले बादलों से घिरी दिल्ली, कई इलाकों में बारिश शुरू

07/07/2026
Next Post
Illegal Weapons

यूपी एटीएस और आजमगढ़ पुलिस ने अवैध असलहों के साथ दो तस्करों को किया गिरफ्तार

यह भी पढ़ें

कोरोना टेस्ट Corona test

योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा – राम राज्य की कल्पना ही नहीं कर सकता विपक्ष

22/08/2020
Locket Chatterjee

हुगली में बीजेपी प्रत्याशी लॉकेट चटर्जी की गाड़ी पर हमला, कार के शीशे टूटे

10/04/2021

कोरोना केस बढ़ने पर सीएम योगी एक्शन में, अफसरों को दिये ये निर्देश

16/04/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version