जयपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-3 महानगर प्रथम ने दोस्ती के झांसे में लेकर साढे छह लाख रुपए की ठगी करने वाले नाइजीरियन ठग एलेक्स सैम्युअल और नागालैंड निवासी महिला हिनोटोली की जमानत अर्जी खारिज (Bail Rejected) कर दी है।
पीडित कोमल के अधिवक्ता प्रेमचंद देवन्दा ने अदालत को बताया कि 20 मई, 2022 को पीडित के मोबाइल पर एलेक्स ने फोन कर अपने आप को यूके में डॉक्टर कार्तिक होना बताया। इसके बाद दोनों में आए दिन बातचीत होने लगी।
पीड़िता के पास 31 मई को कोलकाता एयरपोर्ट से फर्जी कॉल आया कार्तिक उनकी कस्टडी में है और उससे 57 लाख रुपए मिले हैं। इसे बचाने के लिए 52 हजार रुपए खाते में जमा कराए गए। वहीं बाद में भी दो बार में पीड़ित से कुल साढे छह लाख रुपए ठगे गए। ठगी का पता चलने पर पीडिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।
पीड़ित की ओर से अदालत को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक अपराध को हत्या के समान अपराध माना है। ऐसे में दोनों आरोपियों को जमानत नहीं दी जाए। जमानत अर्जियों में कहा गया था कि उन्होंने कभी पीड़िता को फोन या ईमेल नहीं किया।
वहीं उनसे अनुसंधान शेष नहीं है। ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जियों को खारिज (Bail Rejected) कर दिया।