• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

2005 में राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकियों की जमानत मंजूर

Writer D by Writer D
20/09/2023
in Main Slider, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, क्राइम, प्रयागराज
0
Ram Janmabhoomi

Ram Janmabhoomi Terror Attack

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्ष 2005 में राम जन्मभूमि (Ram Janmabhoomi) आतंकी हमले में दोषी करार दिए गए शकील अहमद, मोहम्मद नसीम, आसिफ इकबाल उर्फ फारुक और डॉक्टर इरफान की जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी मिश्रा और न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी की खंडपीठ ने दिया है। चारों आतंकियों को इलाहाबाद जिला सत्र न्यायालय ने 2019 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। पिछले 18 वर्षों से केंद्रीय कारागार नैनी में सजा काट रहे हैं।

उम्रकैद की सजा के खिलाफ इन्होंने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। मामला पांच जुलाई 2005 की सुबह का है। अयोध्या के जैन मंदिर के पास खड़ी मार्शल जीप में धमाका हुआ था। इसके बाद एके-47 राइफल, कारतूस और राकेट लॉन्चर जैसे हथियारों से लैस पांच आतंकियों ने राम जन्मभूमि (Ram Janmabhoomi) स्थल पर हमला कर दिया था। इस हमलें में रमेश कुमार पांडेय नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। हलांकि, सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में पांच आतंकियों को ढेर कर दिया था। अपीलार्थियों के वकीलों ने दलील दी कि इनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है।

अपील के साथ दाखिल जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि अपीलार्थियों की यह पहली जमानत याचिका है। इस मामले के तथ्य और साक्ष्य से जुड़ी दलीलें विचारणीय है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुक्रम में देखते है तो लंबित अपीलों पर सुनवाई वक्त लग सकता है। इसलिए कोर्ट मामले के गुण दोष पर टिप्पणी किए बगैर इन सभी आरोपियों को सख्त शर्तों के साथ जमानत को मंजूरी दे दी।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी पहुंचे कोटा

कोर्ट ने कहा कि आरोपी सप्ताह के एक बार अपने निवास स्थान पर स्थित पुलिस थाना को रिपोर्ट करेंगे। इनके पास यदि पासपोर्ट है तो वे इन्हें संबंधित अदालत में जमा करेंगे। इन पर लगाए गए जुर्माने रिहाई के छह सप्ताह के भीतर जमा किए जाएंगे। जमानत के बांड स्वीकार होने पर निचली अदालत इनकी प्रतियां रिकार्ड के लिए इस अदालत के पास भेजेगी।

जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर गौर करे तो यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पर आतंकी हमला था, जिसमें पांच आतंकियों को मार गिराया गया और इस घटना में एक निर्दोष व्यक्ति की भी जान चली गई। यह एक गंभीर घटना है और इसे सभ्य समाज पर हमले के तौर पर माना जाना चाहिए।

Tags: Allahabad High Courtayodhya newsPrayagraj Newsram janmabhoomi
Previous Post

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी पहुंचे कोटा

Next Post

हत्या में फरार 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

Writer D

Writer D

Related Posts

Main Slider

मुश्किल घड़ी में ‘अभिभावक’ बनी योगी सरकार, वाराणसी के 11,219 परिवारों को 191 करोड़ से अधिक की मदद

30/09/2026
AK Sharma
Main Slider

अखिलेश यादव के बिजली वाले बयान पर एके शर्मा का पलटवार, बोले- जब सत्ता में थे तब किसानों को बिजली-पानी क्यों नहीं दिया?

30/09/2026
उत्तर प्रदेश

भाजपा विधायक को पाकिस्तानी नंबर से धमकी, जांच में जुटी पुलिस

30/09/2026
Main Slider

महंत अवेद्यनाथ ने सामाजिक समता से हिंदू समाज को किया एकजुट: मुख्यमंत्री योगी

30/09/2026
उत्तर प्रदेश

अखिलेश पर बृजभूषण का बयान, बढ़ी सियासी चर्चा

30/09/2026
Next Post
Arrested

हत्या में फरार 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

यह भी पढ़ें

shiksha mitra

चुनाव से पहले यूपी सरकार शिक्षा मित्रों का बढ़ा सकती है मानदेय

26/07/2021
Marriage

नए साल में इन राशियों का बन रहा विवाह का शुभ संयोग, घर बजेगी शहनाई

26/12/2023
Aadhaar Card

फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह के दो शातिर भेजे गये जेल

15/02/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version