फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-6 आजाद सिंह ने गुरूवार को अबैध रूप से कारतूसों की तस्करी करने वाले पांच आरोपितों के जमानत (bail) प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिये है।
मामला थाना जीआरपी टूण्डला से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 अप्रैल 2022 को रेलवे स्टेशन टूण्डला पर अभियुक्त सादाब व फैजान उर्फ सुल्तान को गिरफ्तार किया गया था। जिनके कब्जे से कुल 500 कारतूस बरामद हुये थे। अभियुक्तगणों से पूछताछ के बाद कई अन्य लोगों के नाम भी प्रकाश में आये जो कारतूसों की अबैध तस्करी में लिप्त पाये गये।
पुलिस ने प्रकाश में आये अभियुक्त आकिव अल्वी पुत्र तसील अहमद निवासी शालीमार गार्ड़न साहिबावाद गाजियाबाद, ब्रजेश कुमार सविता पुत्र राजवीर सविता निवासी लेबर कालोनी थाना लाइनपार, आशीष मिश्रा पुत्र चन्द्र शेखर मिश्रा निवासी तेजयी का पुरवा थाना महेशपुरा जिला प्रतापगढ़, असलम पहलवान पुत्र सिराजउद्वद्वीन निवासी सराय वहलीम कोतवाली मेरठ व प्रतीक सक्सैना पुत्र सुशील चन्द्र निवासी मौहल्ला कायस्थान थाना जसनपुर अमरोहा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
आरोपित आकिव अल्वी, ब्रजेश कुमार सविता, आशीष मिश्रा, असलम पहलवान व प्रतीक सक्सैना ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। प्रार्थना पत्र की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-6 आजाद सिंह की अदालत में हुई।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अजय शर्मा ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय की कई नजीरे पेश की। न्यायालय ने अभियुक्त आकिव अल्वी, ब्रजेश कुमार सविता, आशीष मिश्रा, असलम पहलवान व प्रतीक सक्सैना के जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये है।