• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

जेल से बाहर नहीं आएंगे उमर खालिद और शरजील इमाम, दिल्ली HC ने खारिज की जमानत याचिका

Writer D by Writer D
02/09/2025
in Main Slider, क्राइम, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
Omar Khalid

Omar Khalid

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar Khalid) और कार्यकर्ता शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से आज तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद समेत अन्य की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की पीठ ने उमर खालिद और शरजील इमाम के अलावा मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, अथर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं।

अदालत में उमर खालिद (Umar Khalid) और अन्य की पैरवी कर हे वकील ने कहा कि वह हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। बता दें कि उमर खालिद और अन्य पर साजिश रचने का आरोप है, जिसके बाद फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे भड़के। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद (Umar Khalid) , शरजील इमाम और अन्य पर दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया था। इन सभी पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सुनवाई के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि वह पहले ही चार से अधिक साल कस्टडी में रह चुके हैं। हालांकि, प्रॉसिक्यूशन का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इन दंगों की सुनियोजित साजिश रची गई थी। मेहता ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। उन्होंने कहा कि अगर आप राष्ट्र के खिलाफ कुछ करोगे तो बेहतर है कि बरी होने तक जेल में ही रहो।

50 से अधिक लोगों की हिंसा में हुई थी मौत

फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में भीषण दंगे हुए थे। उन दौरान हुई हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा सैकड़ों लोग भी दंगों में हुई हिंसा में घायल हुए थे। पुलिस के मुताबिक, इन दंगों में लोगों की जान जाने के साथ साथ करोड़ों रुपये की संपत्ति का भी नुकसान हुआ था।

Tags: delhi riotsdelhi violence delhi high court
Previous Post

2 सितंबर 1994 का दिन राज्य के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में अंकित रहेगा: सीएम धामी

Next Post

महाआर्यमन संभालेंगे MPCA अध्यक्ष की कमान, ताजपोशी में पिता ज्योतिरादित्य हुए शामिल

Writer D

Writer D

Related Posts

cotton clothes
Main Slider

लंबे समय तक बनी रहेगी कॉटन कपड़ों की चमक, इस तरह करें देखभाल

04/07/2026
Multani Mitti
Main Slider

मानसून में चिपचिपे बालों से निजात दिलाने में मदद करेगी मिट्टी

04/07/2026
Mussoorie to get world-class ropeway
उत्तराखंड

मसूरी को मिलेगा विश्वस्तरीय रोपवे, धामी सरकार ने तेज की मेगा परियोजना की तैयारी

03/07/2026
A delegation of journalists from Chhattisgarh met CM Dhami.
उत्तराखंड

मुख्यमंत्री धामी से छत्तीसगढ़ से आए पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने की शिष्टाचार भेंट

03/07/2026
Dattatreya Hosabale
Main Slider

राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर RSS की एंट्री, कहा- दोषियों को हर हाल में सजा मिले

03/07/2026
Next Post
Mahaaryaman Scindia

महाआर्यमन संभालेंगे MPCA अध्यक्ष की कमान, ताजपोशी में पिता ज्योतिरादित्य हुए शामिल

यह भी पढ़ें

सपा का राजभवन पर प्रदर्शनSP's protests at the Raj Bhavan

सपा ने NEET-JEE को रद्द किए जाने की मांग को लेकर राजभवन पर प्रदर्शन, पुलिस ने भांजी लाठी

27/08/2020

कोरोना के कहर से अमेरिका में 2.42 लाख से अधिक लोगों की मौत

13/11/2020
cm yogi

भगवान बुद्ध का त्यागमय जीवन मानवता के लिए प्रेरणास्रोत : योगी

26/05/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version