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बुलंदशहर : जानलेवा हमला करने के आरोप में तीन अभियुक्तों को सात-सात साल का कारावास

Desk by Desk
10/11/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, बुलंदशहर
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accused of raping

accused of raping

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उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने फैक्ट्री की जमीन पर कब्जा करने की नियत से चार व्यक्तियों पर चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोप में तीन अभियुक्तों को सात-सात साल का कारावास और आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता परविंदर सिंह लोधी और ध्रुव कुमार ने बताया कि 11 जून 2014 को खुर्जा नगर कोतवाली में मोहल्ला पीरजादा खुर्जा निवासी आरिफ ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका भाई अब्दुल वहाब, मोहम्मद कुर्बान, शाहिद और नौकर मोहम्मद शाकिर अपनी नट बोल्ट बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहे थे।

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उसी समय खुर्जा की मोहल्ला शेखा निवासी शाहनवाज, बिट्टू और ताहिर एक राय होकर फैक्ट्री में घुस आए और चारों पर जान से मारने की नियत से चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में चारों घायल हो गए। हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने घायलों को चिकित्सालय में भर्ती कराया। पुलिस ने नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कक्ष संख्या चार दानिश हसनैन ने सोमवार को सुनवाई के बाद अभियुक्त शाहनवाज, बिट्टू और ताहिर को जानलेवा हमले का दोषी करार देते हुए सात सात का कारावास तथा आठ आठ हजार रूपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की, अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

Tags: crime newscrime news in hindilatest UP newsup news
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