• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

28 साल चला मुकदमा, सजा हुई मात्र 25 दिन जेल, जानें ये दिलचस्प मामला

Writer D by Writer D
18/06/2022
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, बांदा
0
Jail

Jail

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

बांदा। जनपद में मामूली विवाद में मारपीट का मुकदमा 28 साल तक चला। इसके बाद कोर्ट (Banda Court) ने 28 साल बाद इस केस में आरोपी को मात्र 25 दिन की सजा सुनाई है। सजा सुनकर सभी लोग दंग हैं। अभियोजन की ओर से ADG क्रिमिनल (सरकारी वकील) जेपी विश्वकर्मा ने मामले की पुष्टि की है।  उन्होंने बताया कि 1994 का मुकदमा 2022 में खत्म हुआ है। आरोपी पुत्तन जो बबेरू के कायल गांव का रहने वाला है, उस पर कोर्ट ने 5000 रुपए जुर्माना लगाया है। वहीं जुर्माना न अदा कर पाने की स्थिति में 25 दिन के लिए जेल (jail) जाना पड़ सकता है।

12 जनवरी 1994 का मामला

पूरा मामला बबेरू थाना के कायल गांव का है। यहां 12 जनवरी 1994 को कुछ बच्चे एक दूसरे किसान पुत्तन के खेत में चना की भाजी तोड़ रहे थे। इसी बीच खेत का मालिक पुत्तन आ गया और उसने इन बच्चों की पिटाई कर दी। बच्चे रोते हुए घर पहुंचे और अपने पिता को पूरे घटना की जानकारी दी। पिता के आवेश में आकर मारपीट और SC ST के तहत रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जिसका क्राइम नम्बर 35/1994 है। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी पुत्तन के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद यह केस 28 साल तक बांदा के एक अदालत में चला। इसमें करीब 972 तारीखें पड़ीं।

28 साल मिली तारीख पर तारीख

28 साल तारीख पर तारीख मिलती रही। मुल्जिम और मुवक्किल दोनों को अदालत के चक्कर लगाते-लगाते समझ आ चुका था कि मुकदमा नहीं लड़ना चाहिए। हमको फर्जी में एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। इसी मामले को अगर पंचायत में निपटा लिया जाता तो शायद आज 28 वर्ष का इंतजार नहीं करना पड़ता।

आज दोपहर दो बजे जारी होगा UP Board का रिजल्ट, यहां करें चेक

हजारों बार लगाने पड़े अदालत के चक्कर

अभियोजन की ओर से ADG क्रिमिनल (सरकारी वकील) जेपी विश्वकर्मा ने इस मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 1994 का मुकदमा 2022 में खत्म हुआ है। आरोपी पुत्तन जो बबेरू के कायल गांव का रहने वाला है, उस पर कोर्ट ने बुधवार को 5000 रुपए जुर्माना लगाया है। वहीं जुर्माना न अदा कर पाने पर 25 दिन सजा भुगतना पड़ेगा। यह मुकदमा 28 साल तक चला, जिसमें मुल्जिम को लगभग हजारों बार अदालत आना पड़ा। इन 28 वर्षों में कितनी बार कितना समय बर्बाद हुआ। लेकिन अदालत ने जो निर्णय दिया वह चौंकाने वाला था, 28 वर्ष में 25 दिन की सजा। जुर्माने के तौर पर अगर 5000 रुपए जमा नहीं किए, तब 25 दिन की जेल काटनी होगी।

Tags: banda newscrime newsUP Newss
Previous Post

आज दोपहर दो बजे जारी होगा UP Board का रिजल्ट, यहां करें चेक

Next Post

Agnipath: उपद्रवियों ने रेलवे स्टेशन में लगाई आग, पुलिस पर किया पथराव

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Yogi served food to the children with his own hands.
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से बच्चों को परोसा भोजन

01/07/2026
CM Yogi
Main Slider

व्यक्ति, समाज व राष्ट्र की आधारशिला है शिक्षाः मुख्यमंत्री

01/07/2026
Keshav Maurya
उत्तर प्रदेश

कांग्रेस काल में जनता की मजदूरी लूट का श्रोत था मनरेगा: केशव मौर्य

01/07/2026
Ram Mandir
Main Slider

राम मंदिर केस: SIT को 15 दिन का एक्सटेंशन, अब इस दिन रिपोर्ट होगी पेश

01/07/2026
Champat Rai
अयोध्या

टिन्नू से ऐसी उम्मीद नहीं थी… राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों से घिरे चंपत राय बोले

01/07/2026
Next Post
agnipath

Agnipath: उपद्रवियों ने रेलवे स्टेशन में लगाई आग, पुलिस पर किया पथराव

यह भी पढ़ें

कोरोना वैक्सीन corona vaccine

रूस ने तैयार की Covid 19 वैक्सीन की पहली खेप, WHO ने नहीं दी अभी तक मंजूरी

16/08/2020
Kangana Ranaut

कंगना रनौत : “कृपया उनके घरों को बख्श दें” क्योंकि बीएमसी उनके सभी पड़ोसियों को नोटिस देती है

29/09/2020
राजीव कपूर Rajeev Kapoor

‘याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी…’

09/02/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version