नयी दिल्ली : सरकार (Central Government) ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया ( SIMI) पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे पांच वर्ष के लिए ‘विधिविरुद्ध संगठन’ घोषित कर दिया है।
गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि SIMI को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत पांच साल की अवधि के लिए विधिविरूद्ध संगठन घोषित कर दिया है।
SIMI पर इससे पहले पिछला प्रतिबंध 31 जनवरी 2019 को लगाया गया था। बयान में कहा गया है किसिमी, देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में लगा है जो देश की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है।
सिमी और उसके सदस्यों के खिलाफ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 सहित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।