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बृजभूषण को लगा तगड़ा झटका, पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में लगी IPC की ये धाराएं

Writer D by Writer D
10/05/2024
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, गोंडा, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
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Brij Bhushan

Brij Bhushan

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नई दिल्ली। महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan) को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।

कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan) के खिलाफ धारा 354, 506 समेत अन्य धाराओं में आरोप तय किए गए हैं। यौन शोषण के आरोपों के मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने जून 2023 में बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने बृजभूषण के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 मई की तारीख तय की है।

यौन उत्पीड़न मामले की जांच करने वाली दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून, 2023 को धारा 354, 354-ए और 354-डी और धारा 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। इससे पहले की सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने अदालत को कुछ तथ्य मुहैया कराए थे और उस पर विचार करने की गुजारिश की थी।

क्या होती है IPC की धारा 354

भारतीय दंड संहिता के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए उस पर हमला या जोर जबरदस्ती करता है, तो उस पर आईपीसी की धारा 354 लगाई जाती है। जिसके तहत आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है।



Tags: Brij Bhushandelhi newsgonda newskaiserganj newsNational newssexual exploitation of wrestlers
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